क्राइम: भोपाल में हिंदु संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च, परिजनों ने की आरोपी को फांसी देने की मांग

क्राइम: भोपाल में हिंदु संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च, परिजनों ने की आरोपी को फांसी देने की मांग


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भोपाल18 मिनट पहले

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भोपाल में शुक्रवार को एक युवती के फांसी लगाने की घटना के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर रविवार को  हिंदू संगठन ने कैंडल मार्च निकाला

भोपाल में शुक्रवार को एक युवती के फांसी लगाने की घटना के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर रविवार को हिंदू संगठन ने कैंडल मार्च निकाला। रंगमहल चौराहे से लेकर रोशनपुरा चौराहे तक कैंडल मार्च निकला। इसमें पीडि़ता का परिवार भी शामिल हुआ।

इस दौरान मार्च में शामिल लोग इस परिवार को न्याय देने के पोस्टर, बैनर और मोमबत्ती लेकर चल रहे थे।गौरतलब है कि आरोपी आदिल ने बबलू नाम बताकर युवती से दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसाया था। मामले का पता चलने के बाद युवती ने प्रताड़ना से तंग आकर अपने घर में फांसी लगा कर जान दे दी थी।

पीड़िता की मां ने कहा कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। जिस तरह मेरी बेटी की जान गई है। उसके लड़के को भी फांसी मिले।

वहीं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से यह मांग करते हैं कि यह मुकदमा लव जिहाद के कानून के तहत दर्ज किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चला कर पूजा के हत्यारे आदिल को फांसी की सजा दी जाए

बता दें कि टीटी नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 26 साल की युवती की खुदकुशी के मामले में सुसाइड नोट और परिजन के बयान के आधार पर आदिल खान को आरोपी बनाया है। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया है।

आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई है। फिलहाल, उस पर नए कानून के तहत अभी धारा नहीं लगाई गई है। मामले में हम एडीपीओ से सलाह मशविरा कर रहे हैं। उनकी सलाह मिलने के बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। सभी पक्षों के बयान और सबूतों के एकत्रित करने के बाद जल्द ही चालान भी पेश कर दिया जाएगा।

यह है मामला

टीटी नगर इलाके में युवती ने शुक्रवार रात घर पर फांसी लगा ली थी। उस दौरान घर पर उसकी मां थी। पुलिस को सुसाइड नोट मिला था। इसमें उसने आत्महत्या के लिए आदिल खान को जिम्मेदार ठहराया था। परिजनों के बयान और सुसाइड नोट के आधार पर आदिल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर शनिवार दोपहर उस पर दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी थी। उस पर दुष्कर्म के बाद युवती को धर्म परिवर्तन करने के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी लगे।



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