भोपाल में लव जिहाद मामला: बबलू नाम बता दोस्ती करने वाले आदिल पर नए कानून की भी धारा बढ़ाई जा सकती है; पुलिस ADPO से ले रही सलाह

भोपाल में लव जिहाद मामला: बबलू नाम बता दोस्ती करने वाले आदिल पर नए कानून की भी धारा बढ़ाई जा सकती है; पुलिस ADPO से ले रही सलाह


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भोपालएक घंटा पहले

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भोपाल पुलिस अब खुदकुशी मामले में एडीओपी से सलाह ले रही हैं, ताकि प्रदेश में लागू नए अध्यादेश के तहत मामला बनाया जा सके। (फाइल फोटो)

  • खुदकुशी मामले में पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेजा

फांसी लगाने वाली युवती के जालसाज प्रेमी पर लव जिहाद के खिलाफ बने नए कानून के तहत धारा बढ़ाई जा सकती है। आरोपी आदिल ने बबलू नाम बताकर युवती से दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसाया था। मामले का पता चलने के बाद युवती ने प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। परिजन के बयान के बाद पुलिस आरोपी पर शिकंजा कसने के लिए सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) से सलाह ले रही है। उसके बाद ही मामले में चालान पेश किया जाएगा।

टीटी नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। CSP टीटी नगर उमेश तिवारी ने बताया, 26 साल की युवती की खुदकुशी के मामले में सुसाइड नोट और परिजन के बयान के आधार पर आदिल खान को आरोपी बनाया है। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है।

उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई है। फिलहाल, उस पर नए कानून के तहत अभी धारा नहीं लगाई गई है। मामले में हम एडीपीओ से सलाह मशविरा कर रहे हैं। उनकी सलाह मिलने के बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। सभी पक्षों के बयान और सबूतों के एकत्रित करने के बाद जल्द ही चालान भी पेश कर दिया जाएगा।

आदिल ने नहीं दिया पुलिस को जवाब

पूछताछ के दौरान पुलिस ने जब आरोपी से पीड़ित पर दबाव बनाने समेत अन्य सवाल पूछे, तो वह आरोपों से मुकर गया। उसने लड़की से संबंध होने की बात तो कबूल की, लेकिन नाम बदलकर दोस्ती करने के सवाल पर चुप हो गया। पुलिस के कई बार पूछने के बाद भी उसने जवाब नहीं दिया।

यह है मामला

टीटी नगर इलाके में युवती ने शुक्रवार रात घर पर फांसी लगा ली थी। उस दौरान घर पर उसकी मां थी। पुलिस को सुसाइड नोट मिला था। इसमें उसने आत्महत्या के लिए आदिल खान को जिम्मेदार ठहराया था। परिजनों के बयान और सुसाइड नोट के आधार पर आदिल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर शनिवार दोपहर उस पर दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी थी। उस पर दुष्कर्म के बाद युवती को धर्म परिवर्तन करने के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी लगे।



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