नए श्रम कानून: निश्चित अवधि पर नियुक्त कर सकेंगे कर्मचारी सेवा समाप्ति पर नहीं देना होगा छंटनी मुआवजा

नए श्रम कानून: निश्चित अवधि पर नियुक्त कर सकेंगे कर्मचारी सेवा समाप्ति पर नहीं देना होगा छंटनी मुआवजा


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बुरहानपुर5 दिन पहले

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  • बीसीसीआई की कार्यशाला में हाईकोर्ट के विशेषज्ञ गिरीश पटवर्धन ने दी जानकारी

अब कोई भी फैक्ट्री मालिक एक निश्चित अवधि के लिए किसी भी कर्मचारी की नियुक्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर उन्हें छंटनी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। कर्मचारी सिर्फ भविष्य निधि (पीएफ) का लाभ ले सकते हैं। दत्तात्रय नगर स्थित निजी होटल में बुरहानपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नए श्रम कानून पर हुई कार्याशाला में हाईकोर्ट के विशेषज्ञ गिरीश पटवर्धन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा नए श्रम कानून में 300 से अधिक कर्मचारियों पर स्टैंडिंग ऑर्डर लागू है। बुरहानपुर जिले में ऐसी फैक्टि्रयां बहुत कम हैं। यह कानून ऐसे फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ है। इसमें मजदूरों के भी बहुत ज्यादा हित नहीं हैं। कोई भी शिकायत श्रम कार्यालय में करना होगी। निराकरण नहीं होने पर मामला इंदौर टि्रब्यूनल में चला जाएगा। ऐसे में एक केस के लिए इंदौर तक जाना पड़ेगा। कोई कर्मचारी फैक्ट्री या ऑफिस में किसी का यौन शोषण करता है, तो उसे मालिक शोकाज नोटिस देकर नौकरी से निकाल सकता है। ऐसे में उसे श्रम कानून में दिए अधिकार नहीं मिलेंगे। वह सिर्फ पीएफ की राशि निकाल सकेगा। उसे दो दिन में वेतन भुगतान करना होगा। 2 जे तक चली कार्यशाला में उद्योगति संजय अग्रवाल, शिक्षाविद् आनंदप्रकाश चौकसे और सुरेश लखोटिया ने भी सवाल किए। इनका विशेषज्ञ ने कानून की बारीकियां बताकर निराकरण किया। इस दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष प्रशांत श्राफ, सचिव प्रवीण चौकसे, मनोज तारवाला और सैयद फरीद सहित अन्य उद्योगपति मौजूद थे।

महिला-बच्चों पर अत्याचार, छेड़छाड़ हो तो पुलिस को सूचना दें

देड़तलाई | प्रदेशभर में मुख्यमंत्री द्वारा 11 जनवरी से महिलाओं के सम्मान में सुरक्षा और जागरूकता के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत रविवार को देड़तलाई चौकी पुलिस ने राम मंदिर परिसर में जागरूकता कार्यक्रम कराया। इसमें चौकी प्रभारी जयपालसिंह राठौर, उप निरीक्षक अर्चना चौहान और आगा खान संस्था की मैनेजर तबस्सुम खान ने क्षेत्र की महिलाओं को जरूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार हो या छेड़छाड़ हो तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। ऐसे मामलों में डरे नहीं, बल्कि आरोपी का सजा दिलवाएं, ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। 11 से 25 जनवरी तक चलने वाले अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, स्कूलों में ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम सहित अन्य गतिविधियां कराई जाएंगीं। 26 जनवरी के समारोह में महिला सम्मान पर झांकी निकाली जाएगी। महिला सुरक्षा संबंधी कुछ बिंदुओं पर जैसे सुनसान गलियां, अनजान संवेदनशील एरिया और ऐसे स्थान जहां महिला अपराध होने का अंदेशा हो, वहां जिला प्रशासन की मदद से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगीं। महिला सम्मान अभियान के तहत देड़तलाई चौकी क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थल, चौराहों, बस स्टैंड, बस और टैक्सियों पर पोस्टर तथा स्टीकर लगाए गए हैं।

यह भी हैं कुछ प्रावधान

{बिना सूचना के मजदूर हड़ताल नहीं कर सकेंगे। उल्लंघन पर कारवास की सजा नहीं है। सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है। {बिना बताए कर्मचारी नौकरी छोड़ जाता है, तो उसका 3 साल इंतजार करना होगा। पीएफ छोड़ बाकी लाभ राजसात कर सकेंगे। {कोरोना में 12 घंटे वर्किंग टाइम दिया है। ओवरटाइम अब भी लागू है। 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर अतिरिक्त भुगतान करना होगा। {किसी कर्मचारी ने एक संस्था में 12 साल काम किया। वह 240दिन अनुपस्थित रहा तो सिर्फ ग्रेज्युटी का हकदार होगा। छंटनी मुआवजा नहीं मिलेगा। {शिकायत पर ही कोई भी अफसर संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कर सकता है। इसके लिए संस्था को शोकाज नोटिस देना अनिवार्य नहीं है। {गबन, भ्रष्टाचार करने पर कर्मचारी का बोनस, ग्रेज्युटी राजसात कर सकेंगे। {अनुबंध के अनुसार नियोक्ता और ठेकेदारों को उसका पालन करना होगा। {ईएसआईसी और आयुष्मान योजना के तहत सरकारी और शहर के तीन निजी अस्पताल शामिल हैं। यहां कर्मचारी और मजदूर इलाज करा सकेंगे।



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