गलती से किया ये काम तो कटेगा चालान
अगर आपके पास भी बाइक या कार है तो यह खबर आपके बेहद काम की है. केंद्र सरकार के गाड़ियों पर जातिसूचक स्टीकर पेंट करवाए जाने को लेकर नए निर्देश दिए हैं. इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा.
- News18Hindi
- Last Updated:
January 13, 2021, 8:26 AM IST
यूपी में हुई कारवाई
उत्तर प्रदेश में आदेश आगे बढ़ चुका है. यूपी सरकार ने सीधा संदेश दे दिया है कि जातियों से कोई बैर नहीं, लेकिन गाड़ी पर लिखाया या चिपकाया तो खैर नहीं. इसके बाद लोगों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है. लखनऊ में ‘सक्सेना जी’ अपनी जाति और मम्मी-पापा का आशीर्वाद वाला स्टीकर चिपकाए अपनी कार में पकड़े गए.
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वाहन पर लगे स्लोगन और स्टीकर, खासकर जो विंड स्क्रीन पर लगे हुए हैं, वे खतरनाक हैं क्योंकि वह ड्राइवर को भटका सकते हैं जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना हमेशा से गैरकानूनी रहा है और इस पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.’ हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये साफ नहीं किया गया है कि बॉडी या विंडस्क्रीन पर नाम लिखा होने पर कितना जुर्माना लगेगा.
नंबर प्लेट्स से नहीं की जा सकती छेड़छाड़
भारत के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, नंबर प्लेट्स से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. सरकार ने इसके लिए जो मानक तय किए हैं उनका पालन करना हर वाहन मालिक के लिए जरूरी है. मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, आप अपने वाहन की नंबर प्लेट पर अपनी जाति, धर्म, गुरु, पदनाम, अपनी संस्था का नाम और पेशे का प्रदर्शन या प्रचार नहीं कर सकते. गाड़ियों की अगली या पिछली WindShield पर कुछ भी लिखने की इजाजत नहीं है.
नंबर प्लेट के हैं मानक तय
निजी चार पहिया वाहनों पर आप 19 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी से बड़ी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते. बड़े Commercial वाहनों पर 13 इंच लंबी और 7 इंच चौड़ी नंबर प्लेट लगाने की इजाजत है. इसी तरह दोपहिया वाहनों पर आप 7 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी से बड़ी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते. इन नियमों का उल्लंघन करने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.