कार की बैक सीट के लिए नियम- आप यदि अपनी कार से दिल्ली में सफर कर रहे है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि, आपकी कार की पिछली सीट पर जो व्यक्ति बैठा है उसने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं. क्योंकि शुक्रवार से दिल्ली में ट्रैफिक नियमों में बदलाव हुआ है. जिसके तहत यदि आप की कार में बैक सीट पर बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपको फाइन देना पड़ सकता है. इस बारे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि अक्सर छोटी-छोटी गलती की वजह से ही हादसा में बड़ी चोट लग जाती है. इसलिए दिल्ली में अब कार की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को भी सीट बेल्ट लगानी होगी. जिससे हादसे के वक्त उसे गंभीर चोट न लगें.
बाइक के लिए लागू हुआ ये नियम- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार बाइक में अब साइड मिरर जरूरी कर दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति बिना साइड मिरर की बाइक पर पकड़ा जाएगा तो उसे फाइन देना होगा. वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ये दोनों ही नियम Motor Vehicle Act 1988 और Central Motor Vehicle Act 1989 में पहले से है. जिन्हें हाल ही में लागू किया जा रहा है.
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नियम तोड़ने पर देना होगा फाइन- यदि आप कार की बैक सीट पर सीट बेल्ट लगाने का नियम तोड़ेगें तो आपको 1000 रुपये देने होंगे. वहीं यदि आप की बाइक में साइड मिरर नहीं मिलेगा तो आपको 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा.