दिया पांचवां सेक्शन जोड़ने का सुझाव
IRDAI के वर्किंग ग्रुप ने मोटर इंश्योरेंस में इसके लिए पांचवां सेक्शन जोड़ने की सुझाव दिया है. IRDAI के इस समूह ने कहा है कि मोटर इंश्योरेंस में मोटर के खुद के नुकसान, मूल तीसरे पक्ष का बीमा, अतिरिक्त तीसरे पक्ष का बीमा और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम के अलावा यातायात उल्लंघन प्रीमियम को भी जोड़ा जाए.
1 फरवरी 2021 तक सुझाव मांगे
IRDAI ने इस वर्किंग ग्रुप के ड्राफ्ट में की गई इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से 1 फरवरी 2021 तक जरुरी सुझाव मांगे हैं. इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की फ्रिक्वेंसी और उसकी गंभीरता के कैलकुलेशन के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए.
इसके तहत अधिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को Traffic Violation Premium से लिंक किया जाए. यानी आप जितनी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, खराब ड्राइविंग करेंगे, आपको उतना अधिक प्रीमियम देना होगा. साथ ही इस प्रीमियम का भुगतान ड्राइवर के बदले वाहन मालिक को करना होगा.
प्वाइंट्स के आधार पर तय होगा जुर्माना
ट्रैफिक उल्लंघन प्रीमियम वाहन के पंजीकृत मालिक द्वारा देय होगा, चाहे वह व्यक्ति हो या इकाई. इसका मतलब है कि मालिक अधिकृत वाहन चालक द्वारा होने वाले यातायात के उल्लंघन के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा. काम करने वाले समूह द्वारा प्रदान किए गए अपराधों की तालिका के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 100 प्वाइंट पेनाल्टी लगाया जाएगा, जबकि गलत पार्किंग करने पर यह पेनाल्टी 10 प्वाइंट के बराबर होगी. प्रीमियम का अमाउंट इन पेनाल्टी प्वाइंट्स से लिंक होगा.