Driving License: डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें अप्लाई? जानें यहां– News18 Hindi

Driving License: डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें अप्लाई? जानें यहां– News18 Hindi


नई दिल्ली. टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहन चलाने के लिए देश में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) एक जरूरी दस्तावेज़ बन गया है. यदि किसी कारण से आपका ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना होकर फट गया है. तो आपको ऐसी स्थिति में वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर जुर्माना (Penalty) भरना पड़ सकता है. ऐसे में यदि आप जुर्माना भरने से बचना चाहते है तो आपको तत्काल डुप्लीकेट (Duplicates DL) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए. आपको बता दें देश में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई किया जा सकता है. आइए जानते है इन दोनों तरीकों से आप कैसे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज़ 

>> अगर आपका Driving License खो गया है या चोरी हो गया है, तो आपको एक FIR की कॉपी जो इसी से संबंधित होनी चाहिए

>> इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म की भी जरुरत है जिसे LLD कहते हैं

>> अगर आपका लाइसेंस कट फट गया है तो आपको इसकी ओरिजिनल को भी जमा करानी होगी

>> ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी डिटेल्स

>> पासपोर्ट साइज़ का फोटो

>> आयु और पते का प्रमाण पत्र

>> ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी

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डुप्लीकेट DL के लिए ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई?

>> अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

>> यहां अपनी जानकारी दर्ज करें और LLD फॉर्म को फिल करें

>> अब इस फॉर्म की कॉपी यानी प्रिंट आउट प्राप्त करें

>> अब अपने जरुरी सभी दस्तावेज यहां अटैच करें

>> अब आपको यह फॉर्म और अपने सभी दस्तावेज अपने RTO ऑफिस में जमा कराने होंगे, हालांकि आप ऐसा ऑनलाइन भी कर सकते हैं

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ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको 30 दिनों के भीतर भारतीय डाक के जरिए दिए गए पते पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचा दिया जाएगा. वहीं आपको बता दें पूरी कागजी कार्रवाई के बाद आपको एक रीसिप्ट मिलेगी. जिसे आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मिलने तक सभाल के रखाना होगा.

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफलाइन कैसे करें अप्लाई?

>> जिस RTO ऑफिस की ओर से आपको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था, आपको वहां एक बार फिर से जाना होगा

>> अब यहां आपको LLD फॉर्म लेना होगा और इसे भरना होगा

>> इसके अलावा आपको यहां इस फॉर्म के साथ Rs 200 की नोमिनल फीस भी अदा करनी होगी

>> पूरी प्रोसेस होने के बाद आपको 30 दिनों के भीतर भारतीय डाक के जरिए दिए गए पते पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचा दिया जाएगा



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