इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है खास ऐलान.
Budget 2021 : इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने के लिए लोन लेने पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन क्लेम की सुविधा सरकार ने आम लोगों को दी थी, जिसे सरकार बजट 2021 में बढ़ा सकती है.
- News18Hindi
- Last Updated:
February 1, 2021, 5:59 AM IST
EV पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ सकती है- बजट 2019 में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने के लिए लोन लेने पर चुकाएं जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा सरकार ने आम लोगों को दी थी. उम्मीद है कि सरकार बजट 2021 में छूट की सीमा को बढ़ा सकती है.
EV पर टैक्स डिडक्शन के इस नियम में हो सकता है बदलाव- अभी तक सरकार व्यक्तिगत तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर ही टैक्स डिडक्शन का लाभ देती है. जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के लिए भी लागू कर सकती हैं.EV पर जीएसटी में छूट- देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी में छूट दे सकती हैं.
लीथियम आयन बैटरी के उत्पादन पर टैक्स में छूट- इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बैटरी होती है. इसलिए ज्यादातर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीथियम आयन बैटरी का उपयोग करती हैं. जो तेजी से चार्ज होती है और ज्यादा पावरफुल होती है. बता दें कि टू-व्हीलर वाहन की 70 फीसदी कास्ट लीथियम आयन बैटरी की होती है. वहीं, फोर व्हीलर में यह कॉस्ट 50 फीसदी तक होती है. ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लीथियम आयन बैटरी के उत्पादन पर 100 फीसदी टैक्स में छूट भी दे सकती हैं. वहीं, इसकी एक बड़ी वजह चीन के साथ बिगड़े संबंधों के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में चीन लीथियम आयन बैटरी का निर्यातक है.