इंदौर को राहत : कल से खुल जाएंगी टॉकीज, लेकिन गाइडलाइन ध्यान रखें…

इंदौर को राहत : कल से खुल जाएंगी टॉकीज, लेकिन गाइडलाइन ध्यान रखें…


Indore- कंटेनमेंट एरिया में पाबंदी जारी रहेगी

INDOR : कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में ये छूट सिर्फ कोरोना फ्री इलाकों में ही दी गयी है. इसके मुताबिक अभी भी कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी.


  • News18Hindi

  • Last Updated:
    February 4, 2021, 9:14 PM IST

इंदौर. मध्य प्रदेश में कोरोना (Corona) से सबसे ज़्यादा संक्रमित इंदौर (Indore) के लिए राहत भरी खबर आ रही है. यहां कल यानि 5 फरवरी से सिनेमा हाल खोलने की इजाज़त प्रशासन ने दे दी है. इसी के साथ अब सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी हो सकेंगे. हालांकि इसके लिए प्रशासन की अनुमति लेना ज़रूरी होगा. हालांकि ये छूट कंटेनमेंट एरिया में नहीं रहेगी. वहां पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी.

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 10 महीने की पाबंदियों के बाद अब फिर से पहले की तरह रौनक लौटेगी. ज़िला प्रशासन ने सिनेमा हॉल खोलने की इजाज़त दे दी है.100 फीसदी क्षमता के साथ शुक्रवार 5 फरवरी से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे.सिनेमा हॉल-थियेटर संचालकों को भारत सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन का पालन करना होगा.कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड 19 की नई गाइड लाइन जारी कर दी है. सामाजिक-धार्मिक आयोजन और मेले भी अब शुरू हो सकेंगे. लेकिन इसके लिए पहले एसडीएम की अनुमति लेना होगी और कोविड 19 की गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करना होगा. यानि सोशल डिस्टेंस, मास्क और सेनेटाइजर के इंतजाम के साथ ही ये आयोजन हो सकेंगे.

कंटेनमेंट में पाबंदी जारी
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में ये छूट सिर्फ कोरोना फ्री इलाकों में ही दी गयी है. इसके मुताबिक अभी भी कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी.

सरकार की गाइड लाइन
कोविड-19 को लेकर मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की थी. गाइडलाइन 28 फरवरी तक के लिए तय की गई है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, प्रदेश में सिनेमा थिएटर पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. मेले लगाए जा सकेंगे, धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी. हालांकि, सभी को कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा. ये सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाहर आयोजित की जा सकेंगी. गृह विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी किए थे.








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