अच्छा रिस्पॉन्स: विवाद से विश्वास योजना के तहत 97,000 करोड़ रुपए के विवादित कर मामलों के निपटान की पेशकश

अच्छा रिस्पॉन्स: विवाद से विश्वास योजना के तहत 97,000 करोड़ रुपए के विवादित कर मामलों के निपटान की पेशकश


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नई दिल्ली2 मिनट पहले

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  • अब तक 1,25,144 मामलों को विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत लाया गया है
  • योजना के तहत घोषणा दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है

विवाद से विश्वास योजना के तहत 97,000 करोड़ रुपए के विवादित कर मामलों के निपटान की पेशकश की गई है। सूत्रों ने कहा कि अब तक काफी समय से लंबित कुल मामलों में से 24.5% विवादित मामलों को निपटान के लिए इस योजना के तहत लाया गया है।

1.25 लाख मामलों इस योजना के अंतर्गत लाया गया
राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार अब तक 1,25,144 मामलों को विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत लाया गया है। यह कुल 5,10,491 विवादित मामलों का 24.5% है। ये मामले विभिन्न अदालतों, मंचों पर लंबित थे। अबतक 97,000 करोड़ रुपए से अधिक के विवादित मामलों को निपटान के लिए लाया गया है।
विवाद से विश्वास योजना को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, 2016 (डीटीडीआरएस) के मुकाबले 15 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है। वहीं जितनी राशि के मामलों का निपटान किया गया है, वह डीटीडीआरएस से 153 गुना ज्यादा है।

31 मार्च है भुगतान की आखिरी तारीख
सरकार ने अक्टूबर महीने में विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया था। वहीं विवादित टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।

क्या है विवाद से विश्वास योजना?
विवाद से विश्वास योजना के तहत विवाद का समाधान करने के इच्छुक करदाताओं को 31 मार्च तक टैक्स की पूरी राशि जमा कराने पर ब्याज और जुर्माने से छूट मिल जाएगी। इस योजना के तहत 9.32 लाख करोड़ रुपए के 4.83 लाख प्रत्यक्ष कर मामलों के निपटान का लक्ष्य है। ये मामले विभिन्न अपीलीय मंचों जैसे आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में लंबित हैं।

कौन ले सकता है स्कीम का फायदा
31 जनवरी 2020 तक जो मामले कमिश्‍नर (अपील), इनकम टैक्‍स अपीलीय ट्रिब्‍यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, उन टैक्‍स के मामलों पर यह स्‍कीम लागू होगी। बता दें जो भी लंबित केस हैं वह टैक्स, विवाद, पेनाल्टी और ब्याज से जुड़े हुए हो सकते हैं।



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