न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा: नाम बदलकर नाबालिग छात्रा से की दोस्ती, दोस्त के सहयोग से किया दुष्कर्म

न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा: नाम बदलकर नाबालिग छात्रा से की दोस्ती, दोस्त के सहयोग से किया दुष्कर्म


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देवासकुछ ही क्षण पहले

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अपना नाम बदलकर नाबालिग लड़की के साथ बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने वाले एक युवक एवं सहयोगी दोस्त को न्यायालय ने 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

घटना थाना क्षेत्र सिविल लाइन की है। नाबालिग ने 21 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी मुशबीर उर्फ राज उर्फ कुणाल ने झूठ बोलकर गलत नाम बताकर धोखाधड़ी से दोस्ती की एवं करीब एक साल पहले बहला फुसलाकर अपने साथी आरोपी भोला के घर बुलाकर बलात्कार किया एवं घटना किसी को नहीं बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद 3 हजार रुपए भी लिए। रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाइन देवास में मामला दर्ज कर एसआई दीपक कामले ने जांच शुरू की।

21 जुलाई 2019 को आरोपी मुशबीर शेख 23 व दीपेश पंड्या उर्फ भोला 23 वर्ष को गिरफ्तार किया। न्यायालय (पाॅक्सो एक्ट) ने 5 फरवरी 2021 को निर्णय पारित कर आरोपी मुशबीर शेख और साथी आरोपी दीपेश पण्ड्या उर्फ भोला को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

न्यायालय ने प्रकरण को गंभीर जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिह्नित किया था। उक्त प्रकरण में राजेन्द्र खाण्डेगर जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई। अजय सिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) ने प्रकरण की निरंतर मॉनिटरिंग की। इसमें सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, अलका राणा एवं कोर्ट मोहर्रिर रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।



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