आपके टू व्हीलर और फोर व्हीलर का इंश्योरेंस तो नहीं है फर्जी! ऐसे चेक करें Insurance– News18 Hindi

आपके टू व्हीलर और फोर व्हीलर का इंश्योरेंस तो नहीं है फर्जी! ऐसे चेक करें Insurance– News18 Hindi


नई दिल्ली. देश में इन दिनों Two wheeler और four wheeler के फर्जी Insurance के मामले तेजी से बढ़ रहे है. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 3 साल में देश में 113 करोड़ रुपये के फर्जी Insurance किए गए है. जिनके बारे में Two wheeler और four wheeler मालिकों को अभी तक पता नहीं है. यदि आपने ने भी हाल ही में अपने वाहन का Insurance कराया है. तो आपको एक बार अपने Insurance की जांच जरूर करनी चाहिए. क्योंकि हो सकता है कि, आपके वाहन का Insurance भी फर्जी हो. आइए जानते है धोखाधड़ी करने वाले लोग कैसे फर्जी Insurance करते है और आप अपने Insurance को जैसे चेक कर सकते हैं.

कैसे करते है फर्जी Insurance – कई बार आपके पास अनजान नंबर से फोन कॉल आता है और दूसरी तरफ से आपको बताया जाता है कि, उनकी इंश्योरेंस कंपनी ऑफर के तहत कम कीमत परTwo wheeler और four wheeler का इंश्योरेंस कर रही है. ऐसे में जब आपको बाजार मूल्य से 25 यो 40 फीसदी सस्ता इंश्योरेंस मिलता है. तो आप झट से फर्जी इंश्योरेंस कंपनी को पैसे ट्रांसफर कर देते है. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पहले इंश्योरेंस मिल जाता है और आप बाद में पैसे ट्रांसफर करते है.

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कब पता चलता है Insurance फर्जी होने का – जब कभी आपकी कार या टू व्हीलर का एक्सीडेंट होता है और आपके व्हीकल में टूटफूट हो जाती है. इसके बाद जब आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम करते है. तो आपको पता चलता है कि आपका इंश्योरेंस फर्जी है. ऐसे में आपको कई बार बड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है.

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ऐसे करे पता Insurance असली है या नक़ली- IRDAI ने वाहन बीमा में चल रहे इस फर्जीवाड़े से बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए है. जिनका ध्यान रखकर लोग इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकते है. IRDAI द्वारा www. Policyholder.gov.in नाम से वेबसाइट भी शुरू की गई है. जहां आप जानकारी लेकर धोखाधड़ी से बच सकते है. आप जिस भी बीमा कंपनी से वाहन का इंश्योरेंस करवा रहे हो. उसका IRDAI में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होता है. ऐसे में सबसे पहले आप बीमा कंपनी का नाम IRDAI की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते है कि उक्त नाम की कोई कंपनी है भी या नहीं. यदि नहीं है तो गलती से बीमा न करवाएं. IRDAI द्वारा हर बीमा कंपनी को एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (UID) दिया जाता है. जो आपकी बीमा पॉलिसी में भी रहता है. यदि आपकी पॉलिसी में UID नहीं है तो इसका मतलब वह पॉलिसी नकली है. इसकी शिकायत आप पुलिस के साथ IRDAI को भी कर सकते है





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