अभी DL के लिए टेस्ट देना जरूरी- केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के अनुसार अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको RTO ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देना होता है. यदि आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको किसी भी सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता. ऐसे में बहुत से आवेदन का लाइसेंस का फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है.
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सरकार बदलने वाली है नियम- यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में मंत्रालय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों को मान्यता देगा. जो लोग इन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग सीखेंगे उनका लाइसेंस बिना किसी टेस्ट के बना दिया जाएगा. इसके लिए फिलहाल परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें आम लोगों के सुझाव मांगे गए है. यदि आप भी अपना सुझाव देना चाहते है. तो आप केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर सुझाव दे सकते है.
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ड्राइविंग सेंटरों को करना होगा नियमों का पालन- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग सेंटरों के लिए सरकार कुछ नियम बनाएगी. जो ड्राइविंग सेंटर इन नियमों का पालन करेंगे. केवल उन्हीं सेंटरों को सरकार मान्यता देगी और वहीं केवल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मान्य होंगे.