दोषी को सजा: हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी पति को 5 वर्ष का कारावास और 3 हजार अर्थदंड

दोषी को सजा: हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी पति को 5 वर्ष का कारावास और 3 हजार अर्थदंड


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इंदौर7 घंटे पहले

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दो साल पहले पत्नी की जलाकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास और 3 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सरस्वती यादव ने की। जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि न्यायाधीश अब्दुल्ला अहमद ने थाना बाणगंगा क्षेत्र के आरोपी अर्जुन पिता सज्जन सिंह निवासी भवानी नगर को धारा 307 में दोषी ठहराते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

घटना यह थी

31 जनवरी 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला जली हुई हालत में इलाज को आई है। इस पर पुलिस वहां पहुंची तो जानकारी मिली कि पति उसे लेकर अरविंदो अस्पताल गया है जहां पर पुलिस द्वारा कथन लिए गए। महिला ने बताया कि 30 जनवरी की रात 11 बजे मोबाइल पर बात करने को लेकर पति अर्जुन ने विवाद किया और जान से खत्म करने की नीयत से उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इससे गर्दन, सीना, पेट और बायां हाथ जल गया। घटना बेटे जिगर ने देखी। पुलिस ने धारा 307 का प्रकरण दर्ज कर आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया।



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