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भोपाल3 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो।
भोपाल वनमंडल ने 3-4 फरवरी की दरम्यानी रात मुखबिर की सूचना पर 4 फरवरी को सुबह 4 बजे सागर तरफ से आ रही एक काले रंग की स्कार्पियो गाड़ी को पकड़ने के लिये घेराबंदी की और उसका पीछा किया गाड़ी में फराज ,उमर सहित 4 लोग और बैठे थे गाड़ी में वन्यप्राणी काले हिरन , चीतल ,सांभर व नीलगाय का मांस , दो बंदूके रखी थी। वन अमले ने जब स्कार्पियो को रोकने की कोशिश की तो आरोपी गण शासकीय वाहन में लाठी-डंडो से वार करते हुये , वन अमले के ऊपर प्राणघातक हमला कर, फायर करने की धमकी देकर मौके से भाग निकले। उसी दौरान आरोपियों के वाहन से लगभग 10 किलो वन्यप्राणी का मास गिर गया। जिसे वन विभाग द्वारा मौके पर जप्त कर आरोपी फराज के घर से लगभग 80 किलो वन्य प्राणी का मास खाल लगा हुआ जप्त किया और फरार आरोपी फराज के भाई सिराज को गिरफ्तार कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972,भारतीय वन अधिनियम 1927और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी सिराज को 5 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया आरोपी सिराज की ओर से जमानत अर्जी पर आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशीथ खरे की अदालत में सुनवाई हुई वन विभाग की ओर से पैरवी करते हुये अभियोजन अधिकारी सुधाविजय सिंह भदौरिया ने अपराध को गंभीर बताते हुये , अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी ,वन्यजीव अवयव, शस्त्र व वाहन की जप्ती होना शेष बताते हुये जमानत अर्जी निरस्त करने का न्यायालय से निवेदन किया न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये और अपराध की गम्भीरता को देखते हुये आरोपी सिराज की जमानत याचिका खारिज कर दी।
(कीर्ति गुप्ता की रिपोर्ट)