NEET पर कोर्ट का फैसला: NEET में असफल हुए कैंडिडेट्स भी ले सकेंगे BDS में एडमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

NEET पर कोर्ट का फैसला: NEET में असफल हुए कैंडिडेट्स भी ले सकेंगे BDS में एडमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला


  • Hindi News
  • Career
  • Candidates Who Failed In NEET Will Also Be Able To Take Admission In BDS Course, Supreme Court Took Decision In The Case

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

12 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम (NEET) में असफल हुए कैंडिडेट्स भी अब ‌BDS यानी दांतों के डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक मेडिकल BDS कोर्स में अब नीट में फेल हो चुके कैंडिडेट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। दरअसल, बहुत से मेडिकल कॉलेज में BDS की सीटें खाली होने के चलते कोर्ट ने यह फैसला किया है।

देश में खाली BDS की 7000 सीटें

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में यह फैसला लिया था कि जो कैंडिडेट NEET में 50 फीसदी से ऊपर नंबर लाएंगे, उनको ही MBBS और BDS में एडमिशन मिल सकेगा। 50 परसेंटाइल से कम आने पर कैंडिड्‌ट को किसी भी कोटे के तहत मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन वर्तमान में BDS की खाली पड़ी 7000 सीटों को भरने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नया फैसला दिया है, जिसके तहत फेल छात्र भी BDS में एडमिशन ले सकेंगे।

13 सितंबर को हुआ NEET 2020

बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) के फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए NEET 2020 को 13 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एकेडमिक ईयर 2020-2021 के लिए BDS पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ परसेंटाइल को कम करने की सिफारिश की थी। जिन उम्मीदवारों ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं करने वाले कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया था, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला किया।

यह भी पढ़ें-

UPSC परीक्षा पर सुनवाई:सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आयु सीमा में राहत देने पर विचार करने को कहा, मामले में आज फिर होगी सुनवाई

FT ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021:एफटी की ग्लोबल रैंकिंग में शामिल पांच भारतीय इंस्टीट्यूट्स, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस बना देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान



Source link