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- Driver Gets Six Months Imprisonment In Case Of Death Due To Crushing Of A Wheel While Getting Off A Bus In Ujjain
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उज्जैन19 मिनट पहले
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लापरवाहीपूर्ण तरीके से बस चलाने पर हुई मौत के मामले में ड्राइवर को मिली सजा
- उतरतेे समय ड्राइवर ने अचानक बढ़ा दी थी रफ्तार, जिससे हुआ था हादसा
तीन साल पहले बस के पहिए से कुचलकर हुई मौत के एक मामले में कोर्ट ने चालक को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं भरने पर पांच दिन की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
ये था मामला
हादसा तीन साल पहले 23 सितंबर 2017 को इंदौर हाईवे पर निनोरा कांकण के पास हुआ था। धर्मेंद्र उर्फ विनोद पिता कैलाश शर्मा नानाखेड़ा बस स्टैंड से निनोरा कांकण जाने के लिए राम देवी ट्रैवल्स की बस पर सवार हुआ। दोपहर करीब सवा 11 बजे बस रवाना हुई। बमुश्किल आधे घंटे बाद बस निनोरा कांकण पहुंची। धर्मेंद्र ने उतरने के लिए चालक को बस रोकने को कहा। चालक चंदर सिंह पिता शंकर लाल आंजना निवासी गणेश नगर उज्जैन ने बस की रफ्तार कम की। बस के रुकते ही धर्मेंद्र गेट खोलकर उतरने लगा तो ड्राइवर ने रफ्तार अचानक बढ़ा दी। जिससे धर्मेंद्र संतुलन खो बैठा और लड़खड़ाते हुए बस के पिछले पहिए की चपेट में आ गया।
पहिए के नीचे आते ही बस में सवार लोगों ने शोर मचाया। शोर सुनकर ड्राइवर जब तक बस रोकता तब तक धर्मेंद्र को कुचलते हुए बस आगे निकल गई। एक्सीडेंट होते ही चालक चंदर सिंह मौका पाकर फरार हो गया। आनन फानन में धर्मेंद्र को जिला अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। नानाखेड़ा पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 ए के तहत केस दर्ज किया। इसी मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनू पचौरी दुबे ने आरोपी चंदर सिंह को छह माह के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया।