सिर्फ इस ऐप की इजाजत
माेटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन चलाने के दाैरान माेबाइल फाेन का इस्तेमाल सिर्फ नेवीगेशन के लिए हाे रहा है तभी छूट दी जाएगी. इसके अलावा यदि पुलिस चैकिंग के दाैरान आपके फाेन पर अन्य दूसरे काेई भी ऐप ओपन देख ले तब भी आपका चालान कट सकता है. यही नहीं कई मामलाें में ऐसे भी केस सामने आए हैं जब नेवीगेशन मैप का इस्तेमाल तय जगह यानि डैशबाेर्ड के साइड में या सामने वाले ग्लास के ऐसी पोजिशन पर करने पर भी चालान कटे हैं जहां से ड्राइवर का विजन प्रॉपर ना हाे. ताे वहीं कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां नेवीगेशन का इस्तेमाल ही माेबाइल पर हाे रहा था लेकिन वाे उसे सीट पर या पैराें के बीच में रखकर किया जा रहा था. नियमानुसार ऐसा करने से चालक का ध्यान बंट सकता है जिससे दुर्घटना हाेने की आशंका बनी रही है.
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चार गुना बढ़ जाती हादसे की आशंका
विशेषज्ञाें के अनुसार वाहन चलाते समय माेबाइल का इस्तेमाल करने से दुर्घटना की आशंका चार गुना बढ़ जाती है. बात करने के अलावा खासताैर पर यदि आप किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं या फिर उसे कर रहे हैं. इसके अलावा आजकल कई लाेग ड्राइविंग के दाैरान लाइव वीडियाे भी बनाते हैं. यह भी गैरकानूनी है और अलग-अलग राज्याें में इसके लिए चालान राशि अलग-अलग है. दिल्ली यूपी जैसे राज्याें में वाहन चलाते समय किसी भी तरह से (नेवीगेशन) काे छाेड़कर माेबाइल का प्रयाेग करते पाए जाने पर 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माने या एक साल तक की जेल का भी प्रावधान है.