लापरवाही पर जुर्माना: सूचना नहीं दी तो निगम अफसरों पर लगाया 25-25 हजार रुपए जुर्माना, सर्विस बुक में दर्ज होगा

लापरवाही पर जुर्माना: सूचना नहीं दी तो निगम अफसरों पर लगाया 25-25 हजार रुपए जुर्माना, सर्विस बुक में दर्ज होगा


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भोपाल5 घंटे पहले

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नगर निगम के तत्कालीन और वर्तमान लोक सूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी जानकारी न देना मंहगा पड़ गया। नगर निगम के तत्कालीन अधिकारी रणवीर कुमार और वर्तमान लोक सूचना अधिकारी एसपी श्रीवास्तव को मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला ने जानबूझकर जानकारी उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए दोनों पर एक ही मामले में 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं मामले में सख्त कदम उठाते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने दोनों अधिकारियों की सर्विस बुक में जुर्माने की टीप अंकित करने के आदेश भी दिए हैं।

आवेदक नितिन सक्सेना ने नगर निगम से दो बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। नगर निगम के तत्कालीन और वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ये यह कहकर जानकारी नहीं दी थी कि आवेदक किसी भी प्रकरण में पक्षकार नहीं है, इसलिए इन्हें जानकारी नहीं दी जा सकती। मामले को गंभीरता को लेते हुए सूचना आयुक्त ने दोनों अधिकारियों द्वारा दिए गए तर्क को खारिज करते हुए आवेदक को जानकारी देने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया है कि लोक सूचना अधिकारी के सेवा काल में जुर्माना की वसूली न होने पर अंतिम भुगतान के समय उनके देयकों में से राशि वसूली जा सके।



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