किसान की मौत: तीन साल बाद आधा दर्जन परिजनों के बीच 15 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर बंटेंगे

किसान की मौत: तीन साल बाद आधा दर्जन परिजनों के बीच 15 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर बंटेंगे


  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • After Three Years, 15 Lakh Rupees Will Be Distributed Among Half A Dozen Family Members As Compensation.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

इंदौर2 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

प्रतीकात्मक फोटो

आइशर चालक ने किसान युवक को कुचलकर मार डाला था। अब तीन साल बाद उसके आधा दर्जन परिजनों के बीच कुल 15 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर बंटेंगे।सूत्रों के अनुसार 14 नवंबर 2017 को पप्पू भिलाला अपने साथी मुकेश भिलाला के साथ आवलीपुरा स्थित गोपाल ढाबे पर खाना खाने गया था। लौटते समय सडक़ किनारे जा रहे पप्पू को आइशर गाड़ी (एमपी13-ई-1375) के चालक ने अंधगति से चलाकर लाते हुए पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पप्पू बुरी तरह घायल हो गया। आइशर बाइक को ठोंकने के बाद एक ट्रक में जा घुसी और पलट गई थी। इस घटना में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पप्पू ने भी बाद में दम तोड़ दिया।

मामले में मानपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस मामले में पप्पू की विधवा कलाबाई, बेटे सुमित, अमित, बेटी पुष्पा, मां गंगाबाई व पिता बनसिंह ने आइशर वाले से मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में कुल 30 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए गाड़ी मालिक अशोक पिता चतुर्भुज व उसका बीमा करने वाली बीमा कंपनी पर क्लेम लगाया था। मामले में इफको टोक्यिो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहकर पल्ला झाडऩे की कोशिश की कि दुर्घटना के समय चालक के पास गाड़ी का वैध लाइसेंस नहीं था, लेकिन वह अपनी बात साबित नहीं कर पाई। किसान पप्पू के परिजनों ने उसे हर माह 15 हजार कमाने वाला बताया था और उसके जाने से परिजनों के सामने भरण-पोषण का गंभीर संकट खड़ा होने की बात कही थी। स्पेशल कोर्ट में अधिकरण के पीठासीन अधिकारी उत्तमकुमार डार्वी ने गाड़ी मालिक अशोक व बीमा कंपनी को मुआवजे के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए मृतक के आधा दर्जन परिजनों को कुल 15 लाख छह हजार रुपए मुआवजे के तौर पर चुकाने के आदेश दिए हैं।



Source link