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- Business Is Difficult In This Way, It Would Be Better To Sell The Shop And Drive Home With FD: Traders
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इंदौर3 घंटे पहले
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बैठक में मौजूद अलग-अलग व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि।
केंद्र के बजट में जीएसटी के नए प्रस्तावित नियमों से तो कारोबार करना ही दूभर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं अपनी दुकान, कारोबार को बेचकर इस राशि की एफडी करा दूं, बैंक से ब्याज लूं और शांति से घर बैठूं।
यह तीखी प्रतिक्रिया अहिल्या चैंबर के महामंत्री सुशील सुरेका ने जीएसटी के नए नियमों को लेकर सभी व्यापारिक संगठनों की शनिवार को बुलाई गई बैठक में दी। बैठक में फैसला लिया गया कि कारोबार बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इससे नुकसान होता है, लेकिन नए नियमों को लेकर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अहिल्या चैंबर के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने कहा सांसद, विधायकों व जनप्रतिनिधियों को मेमोरेंडम देकर समस्या बताएंगे।
ई-वे बिल में दो सौ फीसदी पेनल्टी का प्रावधान
ई-वे बिल के नियमों को लेकर कर सलाहकार अमित दवे ने कहा कि अब इसमें दो सौ फीसदी पेनल्टी का प्रावधान हो गया है, साथ ही राशि नहीं देने पर माल बेचकर राशि वसूल की जा सकती है। मप्र टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया ने कहा कि नए नियमों से जीएसटी के नियम और और जटिल हो गए हैं।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले इन नियमों को रुकवा सकते हैं तो रुकवा लीजिए : एक्सपर्ट
सीए सुनील पी. जैन ने कहा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले इन नियमों को रुकवा सकते हैं तो रुकवा लीजिए, नहीं तो इसके बाद परेशानी बढ़ना है। नए नियमों के बाद कारोबारी की केवल टैक्स डिमांड के समय ही नहीं, बल्कि रिटर्न में गलती, टैक्स चोरी, ई-वे बिल में गलती पर भी कारोबारी की प्रॉपर्टी, खाते अटैच किए जा सकते हैं। वहीं सीए, कर सलाहकार के साथ ही कारोबारी करदाता से जुड़ा अन्य भी इस दायरे में उलझ सकता है, क्योंकि अब इस कार्रवाई में करदाता के साथ ही व अन्य शब्द भी जोड़ दिया गया है, यानी अधिकारी अब चाहे तो किसी टैक्स संबंधी मामले में कई लोगों पर कार्रवाई कर सकता है।