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- First FIR Lodged In The City Under The Property Defamation Act, FIR Registered On Government Properties That Will Be Advertised On It
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इंदौरएक घंटा पहले
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शहर में कई जगह इस तरह दीवारों और सरकारी संपत्ति पर पोस्टर और पैंपलेट चस्पा हैं। (फाइल फोटो)
- संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत इंदौर में पहला केस दर्ज
मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की याद सिर्फ लोकसभा, विधानसभा या निगम चुनाव में ही आती है, जब चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस-प्रशासन, निगम FIR दर्ज करवाता है। अब निगम ने शहर को गंदा करने वालों को चेतावनी देते हुए प्रॉपर्टी ब्रोकर के खिलाफ सम्पत्ति विरूपण अधिनियम में पहली FIR दर्ज करवाई। प्रॉपर्टी ब्रोकर ने मकान, दुकान, जमीन, फ्लैट बेचने-खरीदने या किराए से देने संबंधी विज्ञापन सरकारी सम्पत्तियों पर चस्पा करवा दिए। निगमायुक्त के निर्देश पर एरोड्रम थाने पर कार्रवाई की गई है।
निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने चेतावनी दी, स्वच्छता के साथ समझौता नहीं होगा। शहर गंदा करने वालों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई होगी। आयुक्त द्वारा शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अथवा निगम के संदेशों पर बिना अनुमति के बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर और पैंपलेट आदि लगाकर शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है। उसके खिलाफ मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत केस दर्ज कराने के निर्देश उपायुक्त लता अग्रवाल व रिमूवल टीम को दिए गए हैं।
टीम द्वारा कालानी नगर में सब्जी मंडी के आसपास से अवैध रूप से लगे बैनर पोस्टर हटाए जा रहे थे। इसी दौरान रिमूवल प्रभारी अश्विनी कल्याणे की नजर निगम के संकेतिक बोर्ड एवं स्वच्छता संदेश पर पड़ी, जिस पर गौतम प्रॉपर्टी पॉइंट द्वारा मकान, दुकान, कृषि भूमि, फ्लैट व अन्य संपत्ति बेचने व खरीदने, किराए से देने संबंधी विज्ञापन चिपका रखे थे।
इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। आयुक्त के निर्देश पर रिमूवल प्रभारी अश्विन कल्याणे द्वारा एरोड्रम थाने पर गौतम प्रॉपर्टी पॉइंट मोबाइल नंबर 8120612999 के खिलाफ बिना अनुमति विज्ञापन करने, सार्वजनिक जगह गंदगी करने और निगम के सांकेतिक बोर्ड व स्वच्छता संदेश पर पेंपलेट चिपका कर संपत्ति विरूपण करने के अपराध पर केस दर्ज कराया गया है।