रजिस्ट्री: सरकारी भूमि पर बने मकान की रजिस्ट्री कराने पर सर्विस प्रोवाइडर को नोटिस, 7 दिन की मियाद दी

रजिस्ट्री: सरकारी भूमि पर बने मकान की रजिस्ट्री कराने पर सर्विस प्रोवाइडर को नोटिस, 7 दिन की मियाद दी


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रतलाम3 घंटे पहले

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  • मामला आलोट के मध्य खाकीजी महाराज मंदिर की सरकारी भूमि पर बने मकान की रजिस्ट्री कराने का

आलोट शहर के मध्य स्थित खाकीजी महाराज मंदिर की जगदेवगंज स्थित सरकारी भूमि पर बने मकान की रजिस्ट्री के मामले में रजिस्ट्रार विभाग ने सर्विस प्रोवाइडर अभय मूणत को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। सात दिन में जवाब नहीं देने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

पुजारी मुकेश उर्फ मुकुंददास बैरागी ने खुद के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र बनवा लिया। इसके बाद उसी प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त मकान का सौदा कर दिया। पुजारी ने सर्विस प्रोवाइडर संघ अध्यक्ष अभय मूणत ने रजिस्ट्री का स्लाॅट बुक कराया। वहीं सब रजिस्ट्रार आरसी मालवीय ने दस्तावेज अपलोड किए बगैर रजिस्ट्री कर दी। आलोट तहसीलदार गोपाल सोनी के पास शिकायत पहुंची तो उन्होंने थाने में प्रतिवेदन भेजा। इस पर आलोट थाना पुलिस ने पुजारी मुकेश उर्फ मुकुंद दास बैरागी व जिला कार्यालय में पदस्थ सब रजिस्ट्रार आरसी मालवीय पर केस दर्ज किया है। सर्विस प्रोवाइडर अभय मूणत ने बताया दस्तावेज के आधार पर स्लाॅट बुक कर रजिस्ट्री करवाई है।

ऐसे हुई रजिस्ट्री में गड़बड़ी
रजिस्ट्रार विभाग द्वारा रजिस्ट्री संपदा सर्वर में की जाती है। शहर में यदि किसी मकान या प्लाॅट की रजिस्ट्री कराई जाती है तो पुरानी रजिस्ट्री या नामांतरण की कॉपी लगती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र और नगर परिषद में ग्राम पंचायत और नप का प्रमाण पत्र लगता है। इसे रजिस्ट्री के साथ अपलोड किया जाता है और फिर रजिस्ट्री होती है। यहां प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं किया गया व रजिस्ट्री कर दी।



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