ढोल बजाकर बसूली: भोपाल में नगर निगम की टीम ने पहले दिन हॉस्टल संचालक से दो लाख जमा करवाए; अनाउंसमेंट भी कराया गया

ढोल बजाकर बसूली: भोपाल में नगर निगम की टीम ने पहले दिन हॉस्टल संचालक से दो लाख जमा करवाए; अनाउंसमेंट भी कराया गया


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भोपाल9 मिनट पहले

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भोपाल में नगर निगम ने ढोल अभियान शुरू किया है। बड़े वकायदारों के घर के सामने ढोल बजाकर बसूली की जाना शुरू किया गया है।

  • चिनार फार्चून सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के सामने 45 मिनट तक ढोल बजाए

भोपाल में नगर निगम की टीम ने वकायदारों से बसूली के लिए नया तरीका निकाला है। निगम की टीम ने शनिवार से ढोल बजाकर वकायदारों को जगाने का अभियान शुरू किया। पहले दिन होशंगाबाद रोड स्थित चिनार फार्चुन सिटी में नगर निगम का अमला दोपहर बाद ढोल बजाते हुए पहुंचा।

लवली गर्ल्स हॉस्टल के सामने टीम ने 45 मिनट तक ढोल बजवाए।

लवली गर्ल्स हॉस्टल के सामने टीम ने 45 मिनट तक ढोल बजवाए।

लवली गर्ल्स हॉस्टल के सामने टीम ने 45 मिनट तक ढोल बजवाए। हॉस्टल पर बकाया 2 लाख 86 हजार रुपए जमा करने का अनाउंसमेंट भी कराया गया। इस दौरान ढोल बजते रहे। नगर निगम जोनल अधिकारी नीलेश श्रीवास्तव ने हॉस्टल संचालक बिहारी पटेल से राशि भरने को कहा। श्रीवास्तव ने उन्हें बताया कि तीन साल का 2 लाख 86 हजार रुपए बकाया है।

इसमें 1 लाख 92 हजार पिछले दो साल का है और शेष राशि इसी वित्त वर्ष की है। करीब 15 मिनिट की समझाइश के बाद पटेल ने गत दो साल का प्रापर्टी टैक्स जमा करा दिया। उन्होंने एक लाख रुपए का चेक 27 फरवरी का और 92 हजार रुपए का चेक 15 मार्च का दिया। इसके बाद टीम ने पटेल का सम्मान किया और रवाना हो गई।

नगर निगम जोनल अधिकारी नीलेश श्रीवास्तव ने हॉस्टल संचालक बिहारी पटेल से राशि भरने के लिए करीब 15 मिनिट की समझाइश दी।

नगर निगम जोनल अधिकारी नीलेश श्रीवास्तव ने हॉस्टल संचालक बिहारी पटेल से राशि भरने के लिए करीब 15 मिनिट की समझाइश दी।

भोपाल में कट रहीं करीब 150 अवैध कॉलोनियों पर होगी FIR

भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती के कारण ही शुक्रवार देर शाम तीन थाना क्षेत्रा में 8 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इसके साथ ही नगर निगम में भोपाल में कट रहीं करीब 150 कॉलोनियों को चिंहित किया है। यह वह कॉलोनियां हैं, जहां अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है।

नगर पालिका निगम भोपाल के आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी ने बताया कि अभी सिर्फ अवैध रूप से बन रहीं नई कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ऐसी कॉलोनियों को नहीं छेड़ा जा रहा है, जहां लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। इनके खिलाफ मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत FIR पुलिस द्वारा की जा रही है।



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