सशर्त खुल रहे स्कूलों के हॉस्टल: अभिभावकों की लिखित अनुमति होगी अनिवार्य, पढ़ाई के बाद भीड़ न लगे इसकी जिम्मेदारी भी प्रबंधन की

सशर्त खुल रहे स्कूलों के हॉस्टल: अभिभावकों की लिखित अनुमति होगी अनिवार्य, पढ़ाई के बाद भीड़ न लगे इसकी जिम्मेदारी भी प्रबंधन की


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जबलपुर4 घंटे पहले

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प्रतिकात्मक फोटो

  • राज्य हेल्पलाइन और स्थानीय अस्पतालों के नंबर दीवारों पर करने होंगे चस्पा

जनजातीय कार्य विभाग के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भी हाई एवं हायर सेकेंडरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए निजी और सरकारी आवासीय स्कूलों व छात्रावासों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन शर्त यह रखी है कि विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने की अनुमति तभी मिलेगी जब उनके अभिभावक लिखित में सहमति प्रदान करेंगे। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन का ये जिम्मा होगा कि कक्षाएँ समाप्त होने के बाद िवद्यार्थी एक ही जगह एकत्र न होने पाएँ।

स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रावास खोलने हेतु 11 बिंदुओं के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन स्कूल प्रबंधनों को करना अनिवार्य होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेश हैं कि छात्रावासी विद्यार्थियों के बीच 6 फीट की दूरी जरूर रखी जाए। मास्क, साबुन, सेनेटाइजर के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। विद्यार्थियों को आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल करने कहा जाए। बार-बार छुई जाने वाली सतहों की दिन भर में कई बार सफाई कराई जाए।

राज्य हेल्पलाइन और अस्पतालों के नंबर लिखना आवश्यक

विभागीय आदेश के तहत आवासीय स्कूलों व छात्रावासों की दीवारों पर राज्य हेल्पलाइन और अस्पतालों के नंबर दीवारों पर चस्पा कराने होंगे, ताकि कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति में विद्यार्थी तत्काल संबंधित को सूचित कर सकें। प्राचार्य व स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नंबर भी अंकित करने कहा जा रहा है, ताकि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

साेडियम हाइपोक्लोराइट से करनी होगी नियमित सफाई

कोविड-19 महामारी से विद्यार्थियो को बचाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट से नियमित सफाई के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर विद्यार्थियों के संपर्क वाले स्थानों पर साफ-सफाई ज्यादा करने कहा गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधनों की होगी।

ये दिशा-निर्देश भी जारी

  • यदि कोई छात्र, शिक्षक या कर्मचारी बीमार हो तो वे स्कूल/छात्रावास में उपस्थित न रहें। छात्रावास में थूकना वर्जित रहेगा।
  • आवासीय विद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी।
  • एयर कंडीशनिंग / वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
  • खांसते, छींकते समय टिश्यू, रूमाल या कोहनी से नाक और मुँह को कवर करना होगा।

छात्रावासों को पूरी एहतियात के साथ खोलने के निर्देश प्राचार्यों को दे दिए गए हैं।

-घनश्याम सोनी, डीईओ

उच्च शिक्षा विभाग भी खोले छात्रावास

स्कूलों के छात्रावास खुलने संबंधी आदेश जारी होते ही कॉलेजों के विद्यार्थी भी छात्रावास खोले जाने की माँग करने लगे हैं। इस संबंध में कुलसचिव दीपेश मिश्र का कहना है िक फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से छात्रावास खोलने संबंधी आदेश जारी नहीं किया गया है, जैसे ही आदेश आएगा रादुविवि प्रशासन भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्रावास विद्यार्थियों के लिए खोल देगा।



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