अब मिलावटी चायपत्ती का खुलासा: मुम्बई से मंगवाता था घटिया चायपत्ती, लैब की रिपोर्ट में खतरनाक कलर मिलाने की हुई पुष्टि, मुस्लिम बस्तियों में करता था सप्लाई

अब मिलावटी चायपत्ती का खुलासा: मुम्बई से मंगवाता था घटिया चायपत्ती, लैब की रिपोर्ट में खतरनाक कलर मिलाने की हुई पुष्टि, मुस्लिम बस्तियों में करता था सप्लाई


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  • An FIR Was Filed Against Mumbai’s Main Supplier, Including The Accused In Gohalpur, Who Used To Ask For Transport From Mumbai.

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जबलपुर13 मिनट पहले

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एक पाव व आधा किलो का पैकेट बनाकर बेचता था आरोपी।

  • 22 दिन पहले खाद्य विभाग ने गोहलपुर में खुली चायपत्ती का सेम्पल लेकर लैब भिजवाया था
  • दो के खिलाफ गोहलपुर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

शहर में मिलावटी चायपत्ती भी बेची जा रही थी। आरोपी उसमें कलर मिलाते थे। इससे चाय का कलर जहां गहरा आता था। इस चायपत्ती को मुस्लिम बस्तियों में संचालित चाय दुकानों पर आरोपी खपाता था। खाद्य विभाग ने सेम्पल जब्त कर लैब को टेस्टिंग के लिए भेजा था। रिपोर्ट आई तो अधिकारी हरकत में आए। खाद्य विभाग ने गोहलपुर थाने में स्थानीय सप्लायर और मुम्बई के मुख्य सप्लायर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित खाद्य अधिनियम की धारा 2006 के विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया।

जानकारी के अनुसार मछली मार्केट के पास रहने वाला शकील अहमद सब स्टैंडर्ड की शालीमार ब्रांड की खुली चाय पत्ती का थोक व्यापारी है। वह इसे मुम्बई से 100 से 300 किलो में मंगाता है। उसकी पूरी चाय पत्ती मुस्लिम बस्तियों में संचालित चाय की दुकानों में खपती थी। 22 दिन पहले खाद्य विभाग ने उसके यहां दबिश देकर छह सेम्पल लैब को भेजे थे। इसी तरह 27 जनवरी को उसने 300 किलो चाय पत्ती और मंगाई थी। इसके भी चार सेम्पल भोपाल स्थित लैब को भेजे गए थे।
सोमवार को खाद्य विभाग को प्राप्त हुई रिपोर्ट
सोमवार को इसकी रिपोर्ट खाद्य विभाग को प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि चाय पत्ती घटिया क्वालिटी की है। इसमें कलर मिलाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। खाद्य विभाग की ओर से गोहलपुर थाने में आरोपी शकील अहमद और मुम्बई के मुख्य के मुख्य सप्लायर के खिलाफ धारा 420, 272, 273, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (2), 51, 52 व 63 का प्रकरण दर्ज कराया गया।



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