दर्दनाक हादसा: टक्कर से व्यापारी की मौत के मामले में आरोपी को जेल

दर्दनाक हादसा: टक्कर से व्यापारी की मौत के मामले में आरोपी को जेल


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खंडवा7 मिनट पहले

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गुड़ी खेड़ा के बाजार में 24 अप्रैल 14 को दोपहर 12.30 बजे व्यवसायी सुरेश पिता गणपत निवासी विश्रामपुर सड़क किनारे अनाज की दुकान लगाकर ग्राहकों के इंतजार में बैठा हुआ था। तब अनोखीलाल पिता ठाकुर (35) निवासी राजगढ़ खकनार जिला बुरहानपुर तेज बाइक चलाते हुए आया। उसने सुरेश गणपत को टक्कर मार दी। हादसे में सुरेश गणपत की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पिपलौद पुलिस ने धारा 304 ए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया था। न्यायालय में चले प्रकरण के दौरान मंगलवार को आरोपी अनोखी ठाकुर को दोषी पाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण वर्मा ने 2 साल जेल की सजा से दंडित किया।

इस दौरान शासन की तरफ से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने भी आरोपी को सख्त सजा देने की मांग कर कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में दुर्घटनाएं बढ़ रही है। वाहन चालकों में कानून का भय नहीं है। ऐसे में मामलों में सजा होना चाहिए। धारा 304ए जमानती मामला होने से थाने से जमानत हो जाती है। कम सजा होने से वाहन चालक पहले ही मान लेते है कि दुर्घटना हुई तो क्या हुआ ज्यादा सजा नहीं होगी। न्यायाधीश ने अभियोजन का तर्क माना और अधिकतम दो साल की सजा से दंडित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि घटना के समय आरोपी अपनी बाइक एमपी 68 एम 7312 तेज गति से चला रहा था। दुर्घटना में सुरेश गणपत गुप्तांग फट गए थे। पैर में भी गंभीर चोट आई थी। इलाज के दौरान इंदौर के एमवाय में मौत हो गई थी।



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