हनी ट्रेप मामला: इंजीनियर पर दुष्कर्म का आरोप, लिखित आवेदन देकर दुष्कर्म की FIR लिखे जाने की गुहार, कोर्ट में कथन देने 15 मार्च को पेशी!

हनी ट्रेप मामला: इंजीनियर पर दुष्कर्म का आरोप, लिखित आवेदन देकर दुष्कर्म की FIR लिखे जाने की गुहार, कोर्ट में कथन देने 15 मार्च को पेशी!


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इंदौर5 मिनट पहले

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कोर्ट में बाएं से दाएं श्वेता विजय, बरखा और श्वेता स्वप्निल। (फाइल फोटो)

हनी ट्रैप मामले में जेल में निरुद्ध युवती द्वारा नगर निगम इंदौर के इंजीनियर हरभजन सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है तथा जेल में बंद इस युवती ने जेल अधीक्षक के माध्यम से DIG तथा कलेक्टर इंदौर को भी लिखित आवेदन देकर दुष्कर्म की FIR लिखे जाने की गुहार लगाई थी। पुलिस द्वारा FIR नहीं करने पर पीड़ित व्यक्ति की ओर से अधिवक्ता यावर खान ने न्यायालय में हरभजन सिंह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने का परिवाद प्रस्तुत किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनीता गुप्ता न्यायालय ने पीड़ित युवती जो केंद्रीय जेल उज्जैन में बंद है, उसके कथन हेतु जेल से बुलाकर कोर्ट में कथन देने हेतु 15 मार्च 2021 की पेशी नियत कर प्रोडक्शन वारंट जारी किया हैं।

क्या है मामला- हनी ट्रैप मामले में नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह ने 17 सितंबर 2019 को थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें आरती दयाल और मोनिका पर अश्लील वीडियो बनाकर दो करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में बाद में भोपाल से तीन अन्य श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल और बरखा सोनी को गिरफ्तार किया गया था। ये महिला आरोपी और उनका ड्राइवर जेल में है। हरभजन सिंह ने पलासिया थाने में शिकायत की थी कि कुछ महिलाएं उसे उसके अश्लील फोटो और वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर तीन करोड़ रुपए की मांग कर रही है। मामले में पुलिस ने कुछ महिलाओं को पकड़ा जो वर्तमान में जेल में है। मामले में कई नेताओं और बड़े सरकारी अधिकारियों के नाम सामने आने से यह मामला हनी ट्रैप के रूप में पहचाना जाने लगा था ।



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