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रतलामएक घंटा पहले
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महिला से छेड़छाड़ व मारपीट का आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश पल्लवी ने आरोपी युवक को एक साल जेल व तीन धाराओं में 250-250 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ जस्सू वास्केल ने की। अभियोजन के अनुसार अमजद उर्फ भय्यू पिता अंसार खान पठान (34) निवासी बाईजी का वास महिला का पीछा कर छेड़छाड़ करता था। 30 अक्टूबर 2015 को महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर दोपहर 12:30 बजे घर जा रही थी। बाइक से पीछा कर रहे भय्यू ने हाथ पकड़कर बाइक पर बिठाने की कोशिश की। मना किया तो महिला को थप्पड़ मारा। नीचे गिरने पर महिला को चोट लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। आरोप सिद्ध होने पर शुक्रवार को न्यायाधीश पल्लवी ने छेड़छाड़ के आरोप में दो धाराओं में एक-एक साल कारावास और 250-250 रुपए जुर्माना तथा मारपीट में 250 रु. दंड लगाया।