अवैध काॅम्पलेक्स गिराया: खजूरी कलां में विवादित जनसहयोग साेसायटी में 1500 वर्ग फूट में बने कमर्शियल काम्पलेक्स को गिराया

अवैध काॅम्पलेक्स गिराया: खजूरी कलां में विवादित जनसहयोग साेसायटी में 1500 वर्ग फूट में बने कमर्शियल काम्पलेक्स को गिराया


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भोपालएक घंटा पहले

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जिला प्रशासन ने खजूरी कलां में विवादित जनसहयोग सोसायटी में बने 1500 वर्ग फूट के तीन मंजिला कमर्शियल कॉम्पलेक्स को गिरा दिया।

  • कब्जाधारियों ने कमर्शियल कॉम्पलेक्स को बिना समिति और ऑक्शन की अनुमति के दो लोगों को बेच दिया था

जिला प्रशासन ने खजूरी कलां में विवादित जनसहयोग सोसायटी में बने 1500 वर्ग फूट के तीन मंजिला कमर्शियल कॉम्पलेक्स को गिरा दिया। यह काम्पलेक्स सोसायटी के कब्जाधारियों ने अपने करीबी दो लोग नीलम सिंह एवं माया देवी रामतानी को बिना ऑक्सन के बेच दिया था। इसके लिए सोसायटी की समिति से कोई विधिवत अनुमति भी नहीं ली गई थी। इस मामले में सोसायटी के सदस्यों ने शिकायत की थी। इस कॉम्पलेक्स को गिराने के लिए सुबह ही अपला खजूरी कला स्थित जनसहयोग सोसायटी पहुंच गया था। इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस का अमला शामिल था।

क्या है मामला –

खजूरी कलां स्थित भूमि खसरा नंबर 10, 11 और 12 और 24 पर 7 एकड़ में 1989 में सर्वोदय सोसायटी बनाई गई। इसमें सोसायटी के अध्यक्ष मुनेद्र भारद्वाज समेत 170 सदस्य थे। इसका नक्शा बनाया जा चुका था, लेकिन ले आउट पास नहीं किया गया था। इस सोसायटी को कुछ समय बाद मुनेद्र भारद्वाज ने जनसहयोग सोसायटी को बेच दिया। इसके अध्यक्ष हरीश शर्मा थे। हरीश शर्मा ने सर्वोदय सोसायटी के बने नक्शे पर दोबारा नक्शा बनाकर ले आउट पास करा लिया। फिर पहले से आवंटित एक प्लाट को दो दो लोगों को बेच दिया गया। यहीं नहीं पहले से बने मकान को कमर्शियल में भी परिवर्तित करा दिया गया। एक प्लाट के दो लाेगों को काटने से लोगों में आपस में विवाद होने लगे। यहीं नहीं हरीश शर्मा ने साेसायटी के बाहर से भी लोगों को प्लाट दे दिए गए। वहीं, इस मामले में करीब 90 लोगों ने सोसायटी के सदस्य होने के बावजूद प्लाट नहीं मिलने की भी शिकायत दी। इस बारे में एमपी नगर के तहसीलदार मनीष शर्मा ने बताया कि कमर्शियल कॉम्पलेक्स को गिराया गया है। इसकी जगह पर 90 पात्र लोगों को प्लाट आवंटित किया जाएगा। वहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ कॉपरेटिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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