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- High Court Provides Tax Of 5 Percent On Ethanol Blended Petrol And Diesel, Government Is Recovering 51 Percent
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जबलपुरएक मिनट पहले
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जबलपुर हाईकोर्ट।
- हाईकोर्ट में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल-डीजल मामले की सुनवाई कल
- चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में होगी सुनवाई
डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक जनहित याचिका के माध्यम से पक्ष रखा गया है कि इथेनॉल मिश्रित डीजल-पेट्रोल पर सरकार ने पांच प्रतिशत ही टैक्स लेने का नियम बनाया था। पर इस पर 51 प्रतिशत टैक्स वसूला जा रहा है। चीफ जस्टिस व विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में मामले की सुनवाई होगी।
जानकारी के अनुसार नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के संयोजक मनीष शर्मा की ओर से जनहित याचिका लगाई गई है। मनीष शर्मा की ओर से अधिवक्ता सुशांत श्रीवास्तव पक्ष रखेंगे। जनहित याचिका में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय सहित सभी ऑयल कंपनियों को पक्षकार बनाया गया है। बुधवार को चीफ जस्टिस की डबल बेंच में सुनवाई होगी।
चार से छह रुपए सस्ता हो जाएगा डीजल-पेट्रोल
जनहित याचिकाकर्ता का आरोप है कि पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाया जाता है। नियमानुसार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल-डीजल पर महज पांच प्रतिशत टैक्स लिया जाना चाहिए, लेकिन सरकारें 51 प्रतिशत टैक्स वसूल रही हैं। इससे आम लोगों को चार से छह रुपए अधिक कीमत देने पड़ रहे हैं। 10 वर्षों में सरकार खरबों रुपए वसूल चुकी है।