डॉगी की मालकिन ने मेनका गांधी से शिकायत कर दी थी.
gwalior : मुरार थाना में छुट्टू के खिलाफ IPC की धारा 429 और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. धारा 429 में दोषी साबित होने पर 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है.
मेरे बच्चे जैसे डॉगी को मार डाला
ग्वालियर के रामकला नगर में रहने वाली छाया तोमर ने एक डॉगी पाल रखा था. करीब 4 साल उम्र के पालतू डॉगी को छाया अपने बच्चे से बढ़कर प्रेम करती थीं. पड़ौस में रहने वाले छुट्टू श्रीवास्तव पर डॉगी अक्सर भौंकता था.शनिवार को भी जब डॉगी भौंका तो उसने डंडे से उसे मारना शुरू कर दिया. बेतहाशा पिटाई के कारण डॉगी अधमरा हो गया.जानकारी लगने पर छाया ने डॉगी को छुड़ाया, लेकिन तब तक वो बुरी तरह घायल हो चुका था.गंभीर रूप से घायल डॉगी को छाया जब तक अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मेनका गांधी की पहल पर दर्ज हुई FIRडॉगी की हत्या से गुस्साए लोगों को साथ लेकर छाया तोमर मुरार थाना पहुंची और छुट्टू श्रीवास्तव के खिलाफ FIR दर्ज़ करने के लिए आवेदन दिया. पुलिस ने आनाकानी की तो छाया तोमर ने मेनका गांधी से सम्पर्क किया. मेनका गांधी के फाउंडेशन ने ग्वालियर में छाया की मदद की.आखिर में मुरार पुलिस ने आरोपी छुट्टू के खिलाफ IPC की धारा 429 के तहत वध का मामला दर्ज किया. साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया.पुलिस ने जांच के लिए डॉगी के शव का PM कराया है. मुरार सीएसपी RN पचौरी ने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.
इस मामले में आगे क्या होगा ?
मुरार थाना में छुट्टू के खिलाफ IPC की धारा 429 और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. धारा 429 में दोषी साबित होने पर 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है.