विश्वयुद्धों से लंबी जमीन की जंग: मद्दा ने 28 रुपए वर्गफीट में खरीदी सोसायटी की जमीन अवैध कॉलोनी में मिलाई, भाव 1500 रुपए हो गए

विश्वयुद्धों से लंबी जमीन की जंग: मद्दा ने 28 रुपए वर्गफीट में खरीदी सोसायटी की जमीन अवैध कॉलोनी में मिलाई, भाव 1500 रुपए हो गए


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इंदौर2 घंटे पहले

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2006 में मद्दा ने श्रीराम सोसायटी की 5.34 हेक्टेयर जमीन मात्र एक करोड़ 60 लाख में खरीदी थी।

  • फर्जीवाड़ा ऐसा कि 1.60 करोड़ की जमीन 86 करोड़ रुपए की हुई

जमीन की धोखाधड़ी और सोसायटी की जमीन खरीदने के आरोपी दीपक जैन उर्फ मद्दा की संपत्तियों की खोज जारी है और जल्द ही इसका अटैचमेंट किया जाएगा। प्रशासन द्वारा अभी तक की गई जांच में सामने आया है कि साल 2006 में मद्दा ने श्रीराम सोसायटी की 5.34 हेक्टेयर जमीन मात्र एक करोड़ 60 लाख में खरीदी थी, यानी जमीन केवल 28 रुपए प्रति वर्गफीट के भाव में खरीदी गई थी।

बाद में इसे केवल 2.60 हेक्टेयर एरिया में बसी हिना पैलेस के साथ जोड़ दिया गया और इसके बाद इस कॉलोनी को वैध कराने का फर्जीवाड़ा शुरू हुआ। निगम में वैध की प्रक्रिया होते-होते ही जमीन के भाव करीब डेढ़ हजार रु. प्रति वर्गफीट हो गए। यानी 1.60 करोड़ में ली जमीन कुछ ही सालों में 86 करोड़ रु. की हो गई। मद्दा के देखादेखी वैभव महालक्ष्मी रियल स्टेट के जितेंद्र व राजीव धवन बंधुओं को भी यह खेल सही लगा।

उन्होंंने हरियाणा सोसायटी की करीब 43 हजार वर्गफीट, शताब्दी सोसायटी की 32 हजार और सारथी सोसायटी की करीब 63 हजार वर्गफीट जमीन लेकर इसे हिना पैलेस में जोड़ दिया। एक समय हिना पैलेस जो केवल 2.6 हेक्टेयर एरिया में ही बसी थी, उसमें मद्दा के साथ ही धवन बंधुओं ने अपनी जमीन मिलाकर इसे 10.746 हेक्टेयर तक फैला दिया। यहां बाउंड्रीवाल, सडक तक बना दी, जिससे बताया गया कि यह वैध व विकसित कॉलोनी है। इसके चलते यहां दाम डेढ़ से दो हजार प्रति वर्गफीट हो गए। बाद में जिला प्रशासन द्वारा इन सभी को तुड़वाया गया।

अभी किसी को क्लीनचिट नहीं : उपायुक्त
^सभी संस्थाओं की जांच जारी है। एक भी संस्था में क्लीनचिट नहीं दी गई है। प्रशासन, पुलिस और विभाग ने जो सोसायटी टारगेट पर ली हैं, पहले उनका निराकरण किया जाएगा। फिर संस्थाओं की लंबित शिकायतों का निराकरण किया जाएगा।
-एमएल गजभिये, सहकारिता उपायुक्त
सदस्यों को जमीन वापस देंगे : कलेक्टर

^चारों सोसायटी की जमीन मद्दा सहित सभी अनधिकृत लोगों से वापस लेंगे । सोसायटी एजीएम कर इसमें हुई गलत रजिस्ट्री को सरेंडर कराने की प्रक्रिया कराएंगी और फिर इन संस्थाओं को सालों से परेशान लोगों को वापस जमीन आवंटित कर कब्जा दिलवाया जाएगा।

-मनीष सिंह, कलेक्टर

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