सजा मिली: भोपाल में 6वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कृत्य करने वाले को 20 साल की सश्रम कारावास की कैद; तीन साल पुराना मामला

सजा मिली: भोपाल में 6वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कृत्य करने वाले को 20 साल की सश्रम कारावास की कैद; तीन साल पुराना मामला


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भोपाल9 मिनट पहले

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वर्ष 2017 के मामले में आरोपी को DNA रिपोर्ट के आधार पर आज सुनाई गई। – प्रतीकात्मक फोटो

  • आरोपी पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया

भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कृत्य के मामले में न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ कठोर सजा सुनाई है। उसे 20 साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला जुलाई 2017 का है।

मीडिया सेल प्रभारी दिव्या शुक्ला ने बताया कि 12 साल की नाबालिग कक्षा 6वीं में पढ़ती थी। उसने 12 जुलाई 2017 में थाना शाहपुरा में एक FIR करवाई थी। उसने बताया कि 12 जुलाई 2017 की शाम करीब 7 बजे किराने की दुकान पर जा रही थी।

वह आरोपी पाण्‍डा झारिया की दुकान से सामान लेकर घर जाने लगी। इसी दौरान रास्‍ते में आरोपी पाण्डा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने घर के अंदर ले गया। कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। मदद के लिए चिल्‍लाने पर पाण्‍डा उसका मुंह दबाने लगा था।

चीख सुनकर उसकी मां वहां आ गई और पाण्डा मौके से फरार हो गया था। बेटी के साथ हुई घटना के बाद मां उसे लेकर थाने पहुंची थी। उसी मामले में बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी पाण्डा को न्‍यायालय कुमुदिनी पटेल की कोर्ट ने बुधवार को सुनाई के बाद 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

उसे धारा 342, 376 (2) (I) भादवि एवं ¾पाक्‍सो एक्‍ट में दोषसिद्ध किया गया। न्‍यायालय द्वारा आरोपी पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं मनीषा पटेल ने किया।

DNA भी कराया गया

अभियोजन द्वारा न्‍यायालय से आरोपी का साक्ष्‍य के दौरान DNA टेस्ट भी कराया गया। आरोपी की DNA रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी। अभियोजन के द्वारा DNA कराए जाने के विशेष प्रयास के परिणाम स्‍वरूप एवं DNA के आधार पर ही आरोपी को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये शासन द्वारा प्रकरण को जघन्‍य एवं सनसनीखेज प्रकरण में रखा गया था।

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