सजा: हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कारावास; कनाड़िया थाना क्षेत्र के चार साल पुराने मामले में निर्णय

सजा: हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कारावास; कनाड़िया थाना क्षेत्र के चार साल पुराने मामले में निर्णय


Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

इंदौर6 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

फाइल फोटो

कनाड़िय़ा थाना अंतर्गत क्षेत्र में 4 साल पहले रंजिश वश हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रीमा सिंह द्वारा की गई।

जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि अपर सत्र न्यायधीश योगेंद्र कुमार त्यागी ने बुधवार को निर्णय पारित करते हुए आरोपी जयराम पिता करतार सिंह नायक (35) निवासी खातेगांव हाल मुकाम भूरी टेकरी कनाड़िय़ा को धारा 307 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 323 में 6 माह का कठोर कारावास और धारा 27 में 2 वर्ष का कारावास और 500 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह था मामला

26 फरवरी 2017 को फरियादी महिला व उसके पिता घर के बाहर खड़े थे। कुछ ही दूरी पर उसका पति मुन्नालाल खड़ा था, तभी आरोपी जयराम उनसे लेन-देन की बात कर रहा था। इसके बाद जयराम अपने घर से तलवार लेकर आया और मुन्नालाल के सिर के दाहिनी तरफ मार दी। फरियादी पति को बचाने दौड़ी तो उस पर भी आरोपी ने तलवार से सिर पर वार किया। घटना के समय फरियादी की बेटी को भी हाथ और सिर में चोट लगी थी।

खबरें और भी हैं…



Source link