Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
भोपाल3 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
बिजली चोरी करने वाली एक महिला को अदालत ने 4 महीने की सजा सुनाई है। मामला 6 साल पुराना है। बिजली कंपनी के ईस्ट डिवीजन के डीजीएम एलएन पाटीदार ने बताया कि जून 2014 में कंपनी अमले ने करोंद इलाके की गोया कॉलोनी में चैकिंग की थी। इस दौरान मोहन बाई नाम की महिला बिजली लाइन पर सीधे तार डालकर चोरी करती हुई पाई गई थी। विद्युत अधिनियम के तहत उन पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश निहारिका सिंह ने मोहन बाई काे विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत दाेषी करार देते हुए 4 महीने के सश्रम कारावास की सजा और 3 गुना क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। कंपनी अफसरों की मानें तो संभवत: राजधानी में किसी महिला को बिजली चोरी के मामले में पहली बार सजा सुनाई गई है। कंपनी प्रबंधन ने बिजली चाेरी पर अंकुश लगाने के ताैर- तरीके भी बदले हैं। इसे राेकने के मद्देनजर शहर के हर जाेन काे 60 मामले दर्ज करने का टारगेट दिया है।