दीवारों को गंदा करने वाले पर FIR: शहर के 7 अलग- अलग संस्थानों के खिलाफ निगम में रिपोर्ट दर्ज

दीवारों को गंदा करने वाले पर FIR: शहर के 7 अलग- अलग संस्थानों के खिलाफ निगम में रिपोर्ट दर्ज


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इंदौरएक मिनट पहले

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फाइल फोटो

मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की याद सिर्फ लोकसभा, विधानसभा या निगम चुनाव में ही आती है, जब चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस-प्रशासन, निगम FIR दर्ज करवाता है। अब निगम ने शहर को गंदा करने वालों को चेतावनी देते हुए FIR दर्ज करवाई। ऐसे सात संस्थानों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया गया है।

रिमूवल सुपरवाइजर द्वारा वीर सावरकर मार्केट गेट नंदलालपुरा पर बैनर लगाने पर शान देसी हकीम दवाखाना सरवटे बस स्टैंड ब्रिज के नीचे के खिलाफ थाना एमजी रोड में केस किया। दूसरी जगह, गायत्री मंदिर के पास शासकीय संकेत पोल पर एयरटेल ब्रांड का पैम्प्लेट और बोर्ड लगाने पर थाना पलासिया में राकेश काशीराम चंद्रवंशी नंदा नगर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। वहीं, गीता भवन पलासिया चौराहे के आसपास सार्वजनिक शौचालय संकेतक पोल पर केमिस्ट क्लास संबंधी बोर्ड पर थाना पलासिया में एफआईआर की।

निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने चेतावनी दी, स्वच्छता के साथ समझौता नहीं होगा। शहर गंदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आयुक्त द्वारा शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अथवा निगम के संदेशों पर बिना अनुमति के बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर और पैम्प्लेट आदि लगाकर शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है। उसके खिलाफ मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत केस दर्ज कराने के निर्देश उपायुक्त लता अग्रवाल व रिमूवल टीम को दिए गए हैं।

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