नए कृषि कानूनों के खिलाफ टिकैत करेंगे MP में 3 किसान रैलियां, 8 मार्च से होगा आगाज

नए कृषि कानूनों के खिलाफ टिकैत करेंगे MP में 3 किसान रैलियां, 8 मार्च से होगा आगाज


राकेश टिकैत नए कृषि कानूनों के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए कई राज्यों में रैलियां करेंगे. (फाइल फोटो)

अनिल यादव ने बताया कि टिकैत 8 मार्च को श्योपुर में किसान रैली को संबोधित करेंगे, जबकि 14 मार्च को रीवा और 15 मार्च को जबलपुर में किसान रैलियों को संबोधित करेंगे.

भोपाल. भारतीय किसान यूनियन (Bharatiya Kisan Union) के नेता राकेश सिंह टिकैत (Rakesh Tikait) केन्द्र सरकार (Central government) के नए कृषि कानूनों (new agricultural law) के खिलाफ लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 8 मार्च से 15 मार्च के बीच तीन किसान रैलियों को संबोधित करेंगे. मालूम हो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में वर्ष 2012 में प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से दंगा फैलाने और हत्या करने के प्रयास के मामले में टिकैत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित है.

4 और रैलियों पर फैसला 15 मार्च को

बीकेयू की मध्य प्रदेश इकाई के महासचिव अनिल यादव ने रविवार को बताया, ‘तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए टिकैत 8 मार्च को श्योपुर में किसान रैली को संबोधित करेंगे, जबकि 14 मार्च को रीवा में और 15 मार्च को जबलपुर में किसान रैलियों को संबोधित करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘मध्य प्रदेश में हम चार और किसान रैलियां करेंगे और इनकी तिथि व जगह का फैसला 15 मार्च को किया जाएगा.’

अन्य राज्यों में भी टिकैत जुटाएंगे समर्थनयादव ने बताया कि इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 100 दिनों से अधिक समय से दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे टिकैत मध्य प्रदेश के अलावा, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना में भी किसानों का समर्थन जुटाने के लिए दौरा करेंगे.

अनूपपुर मामले में जमानत पर रिहा हुए थे टिकैत

इसी बीच, पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जेठारी इलाके में वर्ष 2012 में एक ताप विद्युत संयंत्र के खिलाफ बीकेयू ने प्रदर्शन किया था. इसका नेतृत्व टिकैत ने किया था. यह प्रदर्शन हिंसक हो गया था. इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और पुलिस वाहनों में आग भी लगा दी गई थी. अनूपपुर के जिला पुलिस अधीक्षक मांगीलाल सोलंकी ने बताया कि इस मामले में टिकैत सहित 100 से अधिक लोगों को भादंसं की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 147 (दंगा भड़काना), 148 (दंगे में घातक हथियारों का इस्तेमाल) और 149 (गैर-कानूनी तरीके से सभा करना) सहित कई संबद्ध धाराओं में गिरफ्तार किया गया था और बाद में वे जमानत पर रिहा हुए थे.

टिकैत के गिरफ्तारी वारंट पर जरूरी कार्रवाई करेगी पुलिस

उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में जमानत पर रिहा होने के बाद टिकैत आगे की सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हुए. इसके बाद वर्ष 2016 में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम टिकैत के गिरफ्तारी वारंट पर जरूरी कार्रवाई करेंगे.








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