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- Central Region Power Distribution Company; Power Theft Case In Bhopal A Woman Got A Rigorous Imprisonment For Four Months
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भोपाल8 मिनट पहले
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बिजली चोरी के छह साल पुराने मामले में महिला को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।- प्रतीकात्मक फोटो
- जिला न्यायालय द्वारा सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई
भोपाल में बिजली चोरी के मामले में एक महिला को 4 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला पर छह साल पहले चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया था। उस पर सीधे लाइन से बिजली लेने का मामला बनाया गया था।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल शहर वृत्त अंतर्गत गोया कॉलोनी करोंद निवासी मोहन बाई को छह वर्ष पुराने मामले में अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर जिला न्यायालय ने चार माह कारावास की सजा सुनाई। आरोपी महिला को विद्युत कंपनी के निरीक्षण दल ने 6 जून 2014 को LT लाइन से डायरेक्ट तार डालकर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत उस पर प्रकरण दर्ज किया गया था। कंपनी द्वारा प्रकरण को जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के सामने रखा गया। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी निहारिका सिंह ने मोहन बाई को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के बाद सभी को एडवाइजरी जारी की है कि वे तत्काल वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अगर कोई बिजली चोरी करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसमें जुर्माना और कारावास दोनों ही सजा का प्रावधान है।