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भोपाल7 घंटे पहले
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सरकार जल्द ही विधानसभा में लाए जा रहे एक्ट में इसका प्रावधान कर रही है।
- नगरीय प्रशासन ने मसौदा किया तैयार
यदि आपने अपने प्लॉट पर निर्धारित एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) से 20 प्रतिशत अधिक निर्माण कर लिया है, तो उसे वैध कराया जा सकेगा। सरकार जल्द ही विधानसभा में लाए जा रहे एक्ट में इसका प्रावधान कर रही है। इससे कंपाउंडिंग की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगी। नगरीय प्रशासन ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। अब तक इस संबंध में जो नियम हैं, उसके अनुसार यदि आपने 10 प्रतिशत अधिक निर्माण किया है, तो उसे वैध कराया जा सकता है।
एक्ट में नया प्रावधान होने पर यह सीमा बढ़ जाएगी। पिछले वर्षों में नगरीय प्रशासन ने अपने सर्वे में पाया था कि अधिकतर मकानों में नक्शे या एफएआर से ज्यादा निर्माण किया गया है। वर्ष 2017 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इसने अवैध निर्माण को वैध करने की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की थी। पिछले दिनों भोपाल नगर निगम सहित अन्य निकायों ने अवैध निर्माण पर हजारों नोटिस भी जारी किए हैं।
जानिए – अवैध निर्माण भी दो प्रकार के होते हैं
अवैध निर्माण में भी दो प्रकार हैं। एक यह कि किसी प्लॉट पर आपने बिल्डिंग परमिशन से अधिक निर्माण कर लिया, लेकिन वह उस प्लॉट पर मिलने वाले एफएआर की सीमा के अंदर है। ऐसे में बिल्डिंग परमिशन की पांच गुना राशि देकर 10 प्रतिशत तक अधिक निर्माण को वैध कराया जा सकता है।
दूसरा अवैध निर्माण वह है, जिसमें निर्धारित एफएआर या एमओएस (मार्जिनल ओपन स्पेस) से अधिक निर्माण कर लिया जाता है। ऐसे में निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन की पांच प्रतिशत राशि चुकाकर 10 फीसदी अवैध निर्माण को वैध कराया जा सकता है। एक्ट में बदलाव के बाद यह सीमा बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगी।
फ्रंट एमओएस पर नहीं मिलेगी छूट
अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए फ्रंट एमओएस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। साइड व रीयर एमओएस पर अधिक निर्माण को वैध कराने की सुविधा रहेगी। अभी भी यही व्यवस्था है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
ऐसे समझें
भोपाल में आवासीय क्षेत्र में सामान्य तौर पर एफएआर 1.25 है अर्थात यदि आपके पास 1000 वर्ग फीट का प्लॉट है, तो उस पर 1250 वर्गफीट निर्माण की अनुमति मिल सकती है। अभी उसमें 10% अधिक निर्माण यानी 1375 वर्ग फीट तक निर्माण को वैध कराया जा सकता है। एक्ट में बदलाव के बाद 1500 वर्ग फीट तक निर्माण को वैध कराया जा सकेगा।
पिछले साल 8000 नोटिस
पिछले साल भोपाल नगर निगम ने 8000 से अधिक मकानों को नोटिस दिया था। इनमें 35 से 40 प्रतिशत तक निर्माण अवैध निकले। वर्ष 2016 में जिन 1300 लोगों ने कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया, उनमें से 710 की जांच हुई और सभी में 40 प्रतिशत के आसपास अवैध निर्माण मिला।