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भोपाल4 मिनट पहले
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सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर आयोग ने नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी को दोषी करार देते हुए 25 हजार के जुर्माना देने का आदेश दिया है। मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला ने नितिन सक्सेना की याचिका पर सुनवाई की। आवेदक ने खानूगांव स्थित बड़ा तालाब रिटेनिंग वाल की डीपीआर संबंधी जानकारी मांगी थी।
आयोग ने लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण यंत्री व प्रभारी झील संरक्षण नगर निगम भोपाल को नोटिस जारी किया था। लोक सूचना आधिकारी ने बताया कि इस संबंध में वर्ष 2016 को प्रस्तुत आवेदन पर जानकारी उपलब्ध कराई गई। आवेदक द्वारा दोबारा जानकारी मांगी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने सूचना नहीं देने का दोषी पाया।