वाहन के कागजात 31 मार्च तक जरूर कराए रिन्यू.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज की वैधता की समय सीमा 31 मार्च के बाद वैध किए जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए है. वो जल्द ही अपने वाहन के दस्तावेज रिन्यू करा लें.
राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लिया था. क्योंकि उस समय देश में सभी शहरों के आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के बहुत से मामले लंबित पड़े हुए थे. ऐसे में राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों की परेशानी को समझते हुए. ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहन के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था.
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राजमार्ग मंत्रालय ने कही थी ये बात- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक बयान में कहा था कि, ‘मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है.’ मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित दस्तावेज जिनकी वैधता का विस्तार राष्ट्रव्यापी बंद के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा.यह भी पढ़ें: चीनी कंपनी CFMoto ला रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में 130 KM की रेंज, जानिए सबकुछ
31 मार्च के बाद नहीं होंगे वैध- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज की वैधता की समय सीमा 31 मार्च के बाद वैध किए जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए है. वो जल्द ही अपने वाहन के दस्तावेज रिन्यू करा लें.