कोर्ट लगने तक बैठा रहा डीन: शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डीन को न्यायालय चलने तक की सजा, 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया

कोर्ट लगने तक बैठा रहा डीन: शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डीन को न्यायालय चलने तक की सजा, 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया


  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Gwalior
  • Dean Of Shivpuri Medical College Punished For Running The Court, Also Imposed A Fine Of 500 Rupees.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ग्वालियरएक घंटा पहले

  • कॉपी लिंक

फाइल फोटो- कोर्ट ने मंगलवार को मारपीट के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद सुनाया फैसला

  • मारपीट के मामले में कोर्ट ने दी सजा
  • 2016 में जेएएच में अधीनस्थ कर्मचारी से की थी मारपीट

कोर्ट ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डीन को एक अधीनस्थ से मारपीट के मामले में कोर्ट नहीं उठने तक वहीं बैठने और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा वर्ष 2016 में अधीनस्थ से मारपीट के मामले में सुनाई गई है। तब डॉक्टर जेएएच में रेडियोथैरेपी विभाग में HOD थे। इस मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया कि 30 नवंबर 2016 को फरियादी ने थाना कंपू में शिकायत की थी कि डॉक्टर अक्षय कुमार निगम तत्कालीन विभागध्यक्ष रेडियोथैरेपी विभाग के द्वारा फरियादी के साथ मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी एवं चांटा मारा। जिसमें फरियादी का चश्मा टूट गया था। साथ ही उसे मानसिक रूप से हमेशा परेशान करते रहे। नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। डॉ. अक्षय कुमार निगम अभी शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। मारपीट और मानसिक रूप से परेशान करने की सूचना फरियादी ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डीन को भी दी थी। मामला दर्ज करने के बाद यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। जिस पर मंगलवार को अंतिम सुनवाई होने के बाद इस मामले में माननीय न्यायालय ने डॉ. अक्षय कुमार को कोर्ट की कार्रवाई होने तक वहीं बैठने और 500 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

खबरें और भी हैं…



Source link