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भोपालएक घंटा पहले
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सभी तरह के कार्यक्रम रात 10 बजे तक बंद करना होग। हुनर हाट का आयोजन भोपाल के लाल परेड मैदान पर किया जा रहा है।
- कर्मचारी रात को निकल सकेंगे, लेकिन कार्ड दिखाना अनिवार्य
भोपाल में बुधवार रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू करने के आदेश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बुधवार देर शाम जारी कर दिए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के लोगों के बाहर निकलने पर रोक है। हालांकि काम से लौट रहे कर्मचारियों को इसमें छूट रहेगी, लेकिन उन्हें अपना आई कार्ड दिखाना होगा। इसके साथ ही होम आईसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमितों की देखभाल की जिम्मेदारी सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव की होगी। उन्हें समय-समय पर स्वास्थ्य टीम से भी संपर्क कर मरीज का अपडेट देना होगा। इससे चार महीने पहले नवंबर 2021 में भोपाल समेत छह शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था।
मंगलवार शाम गृह मंत्रालय ने गाइड लाइन जारी की थी
गृह मंत्रालय से नए आदेश मंगलवार शाम करीब सभी कलेक्टर को भेज दिए थे। 13 मार्च के बाद 48 घंटे के अंदर ही शासन को लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी थी। करीब चौबीस घंटे बाद कलेक्टर ने पूरी गाइड लाइन जारी की है। दैनिक भास्कर ने पहले ही प्रकाशित कर दिया था कि बुधवार से दुकानें हर हाल में रात 10 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी होंगे।
यह बंद रहेंगे
- सभी दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
- सभी तरह का गैर जरूरी आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
- सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनैतिक गतिविधियों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसकी जिला प्रशासन से पूर्व में अनुमति लेनी होगी
- रैली/यात्रा/चल समारोह/ जुलूस/धरना/ प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
- सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराना होगा। आम लोगों के साथ ही दुकानदारों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
इन्हें छूट रहेगी
- केमिस्ट, राशन और खान-पीने की दुकानें तय समय तक खुली रहेंगी।
- जरूरी सेवाओं के साथ ही आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक आने-जाने की अनुमति होगी।
- औद्योगिक इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों को भी छूट रहेगी।
- सार्वजनिक के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य जैसे मेट्रो आदि भी प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।