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उज्जैन3 घंटे पहले
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संभागायुक्त संदीप यादव ने अपील के प्रकरण में अनियमितता व लापरवाही बरतने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोठी महल संजीव साहू को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई मप्र सिविल सेवा नियम-1966 के नियम-9(1)(क) के तहत की गई है। इस अवधि में संजीव साहू का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर रहेगा।
उल्लेखनीय है, बालाराम पिता नानूराम से क्रेता भारत हाउसिंग निर्माण सोसायटी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय की गई थी। उक्त सर्वे नंबर की शेष भूमि जगदीश पिता नानूराम से भारत हाउसिंग गृह निर्माण सोसायटी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है। मामले में बालाराम द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भारत हाउसिंग सोसायटी व उज्जैन विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दिया गया था।
साथ ही, पटवारी को बताया गया था, जमीन की बिक्री हुई है। मामला अनुविभागीय अधिकारी को पता होने के बावजूद अपील में भारत हाउसिंग सोसायटी व उज्जैन विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाए बिना अनुविभागीय अधिकारी ने अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर भूमि पर नामांतरण का आदेश दे दिया। जो अनियमितता व लापरवाही की श्रेणी में आता है।