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- Stop The Procession Of Holi, If You Do Not Put A Mask, Then 500 Rupees. Penalty
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भोपाल4 मिनट पहले
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यह तस्वीर 12 मार्च से शुरू हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय के हुनर हाट की है। यहां हर दिन 4 से 5 हजार लोग पहुंच रहे हैं।
- हुनर हाट मेले में रोज बिना मास्क और डिस्टेंसिंग के पहुंच रहे 5 हजार लोग
- भोपाल में 235 मरीज मिले एक्टिव मरीज भी 1000 पार
प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 817 नए मामले आए। इसमें भोपाल के 235 मरीज शामिल हैं। राजधानी में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1066 हो गई है। संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार एक ओर नाइट कर्फ्यू लगाकर सख्त कदम उठाने की बात कर रही है, वहीं सरकार के लगाए मेलों में हजारों की भीड़ इकट्ठा कर कोरोना को खुला निमंत्रण भी देर ही है।
जबकि सरकार को भीड़ जमा होने से रोकनी चाहिए। कोरोना की समीक्षा बैठक में सरकार ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में बुधवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, वहीं होली-रंगपंचमी पर होने वाले मेले और मिलन समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
वहीं, लाल परेड ग्राउंड पर चल रहे हुनर हाट में हर रोज 5 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मंगलवार को भी यहां इतने ही लोग पहुंचे। इसके अलावा दो दिन चल रहे शिक्षा विभाग के सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगूंज में रोज एक हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। मंगलवार को खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।
10 जिलों में 10 बजे बाद बाजार बंद
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में साफ कर दिया कि जिन भी जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ेंगे, वहां सख्ती के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में भी रात 10 बाजार बंद होंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि भोपाल सहित 10 जिलों में समस्त दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। यहां खुले मैदान में होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजक, सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल आयोजनों में भी संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। दो दिन पहले ही यह संख्या 200 तक रखी गई थी, जिसे और घटा दिया गया।
- होली-रंगपंचमी पर व्यक्तिगत आयोजनों पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। खुले स्थान के बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे।
- जिन जिलों में अधिक मामले सामने आ रहे हैं, उनमें ओपन (खुली) जेल और मास्क न लगाने पर फाइन की व्यवस्था लागू रहेगी।
- भोपाल में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर 100 की जगह अब 500 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा।
- दवाइयों, राशन और खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। केवल अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने-जाने की अनुमति होगी।