केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर कई सख्त कदम उठाने की तैयारी में है.(सांकेतिक फोटो)
केंद्र सरकार लोगों को रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक करने के लिए नए नियम (Road Safety Rules) ला रही है. आंकड़ों के अनुसार, 2019 में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) में लगभग 44,666 दोपहिया चालकों की मौत हुई थी. इसमें से 80 फीसदी चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था.
ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो करना पड़ेगा सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स
नए नियम नवंंबर 2021 से लागू होंगे. नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ने ट्रैफिक रूल्स (Traffic Rules) को तोड़ा तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स पास करना पड़ेगा. आपको इस रिफ्रेशर कोर्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा. इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर के आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके. केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) अब सेफ ड्राइविंग को लेकर सख्त होने वाला है. दोपहिया वाहनों के बिना हेलमेट लगाए और पुलिस से मिलकर टोल क्रॉस करने वालोंको चिह्नित करने के लिए मंत्रालय एक सिस्टम शुरू करने वाला है. इसमें बिना हेलमेट लगाए बाइक सवारों की फुटेज शेयर की जाएगी और उनका चालान काटा जाएगा.
ये भी पढ़ें- Google ने 2020 में हर घंटे हटाए 5700 से ज्यादा विज्ञापन, जानें क्यों उठाया ये कदमरोड सेफ्टी को लेकर जागरूक करने के लिए होंगे नए नियम
केंद्र सरकार लोगों को रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक करने के लिए ये नियम ला रही है. आंकड़ों के अनुसार, 2019 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 44,666 दोपहिया चालकों की मौत हुई थी. इसमें से 80 फीसदी चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था. रिपोर्ट के अनुसार, नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर चुके लोगों के लिए सेफ्टी सर्टिफिकेशन कोर्स को आने वाले कुछ दिनों में नए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में शामिल किया जा सकता है. हालांकि, सरकार की तरफ से अब तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.