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भिंडएक घंटा पहले
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प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से प्रशासन की ओर से सुरक्षा संबंधी कदम उठाए गए हैं। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिलेभर में धारा-144 लागू कर दी है। अब जिलेभर में लोगों को पुन: कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क अनिवार्य है। सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक कार्यक्रमों में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। खास बात है कि इस बार होली की हुड़दंग पर रोक रहेगी। त्यौहार पर जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। मेलों को भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इन नियमों का पालन
त्यौहार को देखते हुए बाजारों में खरीदारी के लिए आने वालों को संक्रमण से बचाव को पुख्ता इंतजाम करने होंगे। व्यापारियों को दुकान या प्रतिष्ठान पर रस्सी के माध्यम से या चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराना होगा। हर प्रतिष्ठान पर सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ग्राहकों को मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर व्यापारी और ग्राहक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
खुले रहेंगे खेल मैदान
सुरक्षा उपायों के साथ खेल मैदान खुले रहेंगे। सार्वजनिक जगह होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक , मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। ऐसे कार्यक्रम की पूर्व अनुमति एसडीएम से लेनी होगी।
हॉट स्पॉट क्षेत्र से आने वाले लोगों की होगी जांच
हॉट स्पॉट क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों से जिले में आने वाले लोगों को स्वयं जानकारी देनी होगी। ऐसे व्यक्तियों की फीवर क्लीनिक पर जांच होना अनिवार्य है।
शहर में चार मरीज मिल चुके
बीते कुछ दिनों में शहर के अंदर कोरोना के चार मरीज मिल चुके हैं। इनकी अलग-अलग हिस्ट्री रही है। मरीजों की संख्या में इजाफा रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजामों को सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है।