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- Hospital, Drug Store, Milk Will Be Allowed To Be Distributed At Home, Candidates For Competitive Examination Will Be Allowed To Move.
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भोपाल3 मिनट पहले
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राजधानी में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक होगी बेरिकेंटिंग। होशंगाबाद रोड स्थित आरआईएल ब्रिज के पास रखे पुलिस ने रखे बेरिकेट
- कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जनता से लॉकडाउन को सफल बनाने की अपील
राजधानी में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लगातार कदम उठा रही है। भोपाल शहर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए है। इसको लेकर शनिवार को कलेक्टर अविनाश लावनिया ने संशोधित आदेश जारी किए। इसके तहत भोपाल शहर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
लवानिया ने कहा कि हमने कल के लॉकडाउन के लिए हमारी सारी तैयारियां है। जैसा कि पूर्व में भी भोपाल में देखा गया है कि संडे के लॉकडाउन सेल्फ इंपोजड रहते है। इसलिए लोगों से मेरी अपील है कि इसमें सहयोग करें। कोरोना की महामारी जिस तेजी से फैल रही है इसलिए अनदेखी न करे। लॉकडाउन का पालन करें। कोई भी अपने घरों से न निकलें। इसमें केवल वह छात्र जो परीक्षा दे सके। या किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी होगी उनको छूट रहेगी। इसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उनके ट्रांसपोर्ट की उनको कोई समस्या न हो और अपने केन्द्र तक आसानी से पहुंच सकें।
यह रहेगी छूट
- अस्पताल, दवा की दुकान को लॉकडाउन में खुलने की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी प्रकार की दुकाने शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक नहीं खुल सकेंगी।
- दुध के सांची पार्लर बंद रहेगे। हालांकि सुबह 10 बजे तक घर-घर दुध बांटने की अनुमति होगी।
- मेडिकल इमरजेंसी में व्यक्ति या एंबुलेंस भी आ जा सकेंगे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र और परीवेक्षक आई कार्ड दिखाकर परीक्षा केन्द्र जा सकेंगे।
- एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले लोगों को भी आने-जाने की अनुमति होगी।
- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन की भी छूट रहेगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया के हस्ताक्षर से जारी आदेश