जबलपुर में संडे लॉकडाउन की गाइडलाइन: दूध व दवा के अतिरिक्त सब बंद, उद्योग समेत आवश्यक सेवाओं से जुड़े लाेगों को रहेगी आवाजाही की छूट

जबलपुर में संडे लॉकडाउन की गाइडलाइन: दूध व दवा के अतिरिक्त सब बंद, उद्योग समेत आवश्यक सेवाओं से जुड़े लाेगों को रहेगी आवाजाही की छूट


  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Jabalpur
  • Everything Except Milk And Medicine Will Remain Closed, Only People Connected With Essential Services, Including Industry, Will Be Allowed Movement

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जबलपुर22 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

लॉकडाउन से पहले पुलिस विभिन्न चौराहों पर सक्रिय हो चुकी है।

  • मप्र लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को रहेगी छूट, प्रवेश पत्र दिखाना होगा
  • पेट्रोल पंप, शराब की दुकान, सब्जी दुकान, किराना समेत मार्केट रहेगा बंद

कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए शासन ने 21 मार्च से अगले आदेश तक हर रविवार को टोटल लॉकडाउन के आदेश शुक्रवार रात जारी कर दिए। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक यह लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। नियमों का पालन करवाने की कमान पुलिस के हाथों में रहेगी। कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया है, दूध और दवाओं के अतिरिक्त लॉकडाउन में कुछ भी नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप, शराब की दुकान, राशन, सब्जी आदि सब बंद रहेगा।

जानकारी के अनुसार लॉकडाउन का पालन कराने की कमान पुलिस संभालेगी। इसके लिए 1500 का बल 34 चैकिंग प्वाइंटों पर रात से ही तैनात हो जाएगी। पुलिस के द्वारा मुख्य मार्गोंं से लेकर गली मोहल्लों तक में नियमों का पालन कराने के लिए प्लानिंग कर ली गई है।

किराने की दुकानें रहेंगी पूरी तरह बंद
कलेक्टर के मुताबिक लॉकडाउन में दवा की दुकानें, अस्पताल और उद्योग खुले रहेंगे। एमपीपीएसी परीक्षा छात्र प्रवेश पत्र दिखाकर आसानी से आ-जा सकेंगे। ऑटो, सिटी बस, टैक्सी का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। बस, ट्रेन या एयरपोर्ट से यात्री निजी वाहन का प्रयोग कर आ-जा सकेंगे। मंडी में सब्जी या फल के वाहन, ट्रांसपोर्ट के वाहन भी शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

ऐसा रहेगा लॉकडाउन

  • इंडस्ट्री के लिए : लॉकडाउन की अवधि के प्रतिबंध औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों सहित अन्य गतिविधियों पर रोक नहीं रहेगी। औद्यौगिक इकाइयों के कच्चे माल और तैयार उत्पाद के परिवहन को भी मुक्त रखा गया है।
  • परिवहन : चिकित्सा सुविधा के लिए और बीमार व्यक्तियों का परिवहन, एयरपोर्ट/ रेलवे स्टेशन/ बस स्टैंड से आने वाले यात्रियों, एमपी पीएससी के छात्रों, नगर निगम, रेलवे, फैक्ट्री, प्रेस के लोगों को आने-जाने की छूट रहेगी।
  • बीमारी में : लॉकडाउन की अवधि में सभी अस्पताल, दवाइयों की दुकानें खुल सकेंगी।
  • दूध का वितरण : दूध की सप्लाई रविवार को सुबह-शाम पूर्व की तरह हो सकेगी।
  • किराना-सब्जी : शहर की सभी मंडियां जैसे- गलगला, लटकारी का पड़ाव, तिलवारा, गढ़ा, कृषि उपज मंडी में फल/सब्जी के ठेले/दुकान, राशन की दुकान पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।
  • पेट्रोल पंप : नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त पेट्रोल पम्प लॉकडाउन अवधि (शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक) में बंद रहेंगे।
  • शराब दुकान : नगर सीमा में संचालित शराब की दुकान भी लॉकडाउन अवधि में पूरी तरह से बंद रहेंगे।
  • क्लब, गार्डन : रविवार को सभी क्लब, पार्क आदि बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम संबंधित एसडीएम की अनुमति लेकर ही आयोजित कर पाएंगे
  • एमपीपीएससी के लिए परिवहन : पीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए सुबह सात बजे से रेलवे स्टेशन और मुख्य बस स्टैंड से चार-चार बसें और 10-10 ऑटो उपलब्ध रहेगी। इसी तरह दोपहर एक बजे से लेकर वापसी तक भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी।
  • 04 शिक्षण केंद्र में होगी परीक्षा : शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, ललित कॉलोनी, नेहरू वार्ड, ब्यौहारबाग, शास. मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, शास. हायर सेकंडरी स्कूल, ओल्ड मिल्क स्कीम, आधारताल कंचनपुर रोड, और पं. लज्जा शंकर झा मॉडल उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।
  • सुबह 09 बजे पहुंचना होगा : परीक्षार्थी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर के साथ परीक्षा केंद्र पर सुबह नौ बजे उपस्थित होंगे।

खबरें और भी हैं…



Source link